एनडीपीएस एक्ट में दोषी को दो साल की सजा और एक हजार रुपए का अर्थदंड
बलिया। एनडीपीएस एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बुधवार शाम को दोषी को दो साल की सजा सुनाई।
केटी न्यूज़/ बलिया
बलिया। एनडीपीएस एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बुधवार शाम को दोषी को दो साल की सजा सुनाई। साथ ही, उन्हें एक हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया गया। दोषी का नाम अजय कुमार सिंह है, जो कि भरत सिंह के बेटे और चिन्तामनपुर, थाना रसड़ा के निवासी हैं।
दोषी के खिलाफ 2020 में रसड़ा कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की, जिसके बाद अदालत ने अजय कुमार सिंह को दो साल की सजा और एक हजार रुपए का दंड दिया।