सामाजिक पुनर्वास कोष से 22 पीड़ितों को मिलेगी राहत, प्रत्येक को 10 हजार की सहायता
सामाजिक न्याय की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए बिहार सरकार के सामाजिक पुनर्वास कोष की राशि वितरण को लेकर गुरूवार को समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय कमिटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त निहारिका छवि ने की। बैठक में सामाजिक पुनर्वास कोष के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर गहन विचार-विमर्श के बाद पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
-- उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमिटी बैठक, सभी आवेदनों को मिली स्वीकृति
केटी न्यूज/बक्सर
सामाजिक न्याय की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए बिहार सरकार के सामाजिक पुनर्वास कोष की राशि वितरण को लेकर गुरूवार को समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय कमिटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त निहारिका छवि ने की। बैठक में सामाजिक पुनर्वास कोष के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर गहन विचार-विमर्श के बाद पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

-- 22 आवेदनों पर सहमति, सभी को 10-10 हजार
बैठक में जानकारी दी गई कि सामाजिक पुनर्वास कोष के तहत कुल 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। समिति ने सभी आवेदनों की पात्रता और परिस्थितियों की समीक्षा करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रत्येक लाभार्थी को 10 हजार की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि पीड़ित महिलाओं और उनके छोटे बच्चों के तात्कालिक पुनर्वास, उपचार एवं आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी।

-- आईसीडीएस ने रखी विस्तृत रिपोर्ट
बैठक के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आईसीडीएस बक्सर ने सभी आवेदनों पर विस्तृत जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की। उन्होंने प्रत्येक मामले की पृष्ठभूमि, पीड़ितों की स्थिति तथा प्रस्तावित सहायता के औचित्य को स्पष्ट किया, जिसके बाद समिति ने निर्णय को अंतिम रूप दिया।
-- प्रशासन और विभागों की संयुक्त भागीदारी
बैठक में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), सिविल सर्जन बक्सर, जिला अभियोजन पदाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक, जिला मिशन समन्वयक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पीड़ितों को समय पर सहायता पहुंचाने पर बल दिया।

-- क्या है सामाजिक पुनर्वास कोष
बिहार सरकार का सामाजिक पुनर्वास कोष घरेलू हिंसा, मानव-तस्करी, डायन प्रथा तथा अन्य सामाजिक या आपराधिक हिंसा से पीड़ित महिलाओं और उनके 5 वर्ष तक के बच्चों के पुनर्वास के लिए संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता के साथ-साथ चिकित्सकीय एवं शैक्षणिक सहयोग भी प्रदान किया जाता है। योजना का संचालन महिला विकास निगम एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
-- योजना का उद्देश्य
इस कोष का मुख्य उद्देश्य हिंसा और उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को सुरक्षित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर करना है। आर्थिक मदद के माध्यम से उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना, बच्चों की देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना तथा पीड़ित परिवारों को सामाजिक संबल देना इसका प्रमुख लक्ष्य है।

-- कौन ले सकता है लाभ
इस योजना का लाभ घरेलू हिंसा, मानव-तस्करी, डायन प्रथा या अन्य सामाजिक एवं आपराधिक हिंसा से प्रभावित महिलाएं तथा उनके 5 वर्ष तक के बच्चे ले सकते हैं।
-- आवेदन कहां करें
सामाजिक पुनर्वास कोष का लाभ लेने के इच्छुक पीड़ित वन स्टॉप सेंटर, बक्सर से संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने पात्र पीड़ितों से आगे आने और योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
