अधिवक्ता पर जमीन कब्जा विवाद में प्रशासनिक कार्य में बाधा डालने का आरोप
सदर प्रखंड के लालगंज मौजा (खाता संख्या-141, प्लॉट संख्या-26) की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय निवासी आलोक कुमार ने आरोप लगाया है कि सुदामा पहलवान और उनके पुत्र रंजीत, संजय एवं सुशील उर्फ छोटे ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। इस दौरान कथित तौर पर सुदामा पहलवान के समधी और अधिवक्ता भोला यादव ने प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा डाली।

केटी न्यूज/बक्सर
सदर प्रखंड के लालगंज मौजा (खाता संख्या-141, प्लॉट संख्या-26) की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय निवासी आलोक कुमार ने आरोप लगाया है कि सुदामा पहलवान और उनके पुत्र रंजीत, संजय एवं सुशील उर्फ छोटे ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। इस दौरान कथित तौर पर सुदामा पहलवान के समधी और अधिवक्ता भोला यादव ने प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा डाली।
आलोक कुमार का आरोप है कि कब्जे की कोशिश के दौरान पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भी अधिवक्ता ने “काला कोट” का दबदबा दिखाते हुए सरकारी आदेशों की अवहेलना की। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस को आवश्यक दस्तावेज भी नहीं दिखाए और कानून के अनुपालन में विघ्न उत्पन्न किया। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बबन ओझा और महासचिव बिंदेश्वरी पांडेय से लिखित रूप में की है।.
शिकायत में सवाल उठाया गया है कि यदि कोई अधिवक्ता कानून और न्यायालय का नाम लेकर खुद ही उसकी अनदेखी करने लगे, तो यह आचरण विधिसम्मत कैसे माना जाएगा। इस पर बार एसोसिएशन ने भी स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। अध्यक्ष बबन ओझा ने कहा कि “काला कोट” की आड़ में किसी भी तरह की गलत गतिविधि स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने इसे विधिक मर्यादा का खुला उल्लंघन बताया।
वहीं महासचिव बिंदेश्वरी पांडेय ने कहा कि एसोसिएशन अपने अधिवक्ताओं के हितों के लिए हमेशा तत्पर है, लेकिन अगर कोई वकील अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल करता है, तो इसका समर्थन नहीं किया जाएगा।