केसठ के 8 जलकरों की बंदोबस्ती के लिए नीलामी की तिथि घोषित, 10 जुलाई से होगी प्रक्रिया शुरू

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, बक्सर द्वारा केसठ प्रखंड अंतर्गत विभिन्न जलकरों जैसे तालाब एवं आहर की अल्पकालीन बंदोबस्ती के लिए सीमित एवं खुली नीलामी की तिथि घोषित कर दी गई है।

केसठ के 8 जलकरों की बंदोबस्ती के लिए नीलामी की तिथि घोषित, 10 जुलाई से होगी प्रक्रिया शुरू

केटी न्यूज/केसठ।

 जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, बक्सर द्वारा केसठ प्रखंड अंतर्गत विभिन्न जलकरों जैसे तालाब एवं आहर की अल्पकालीन बंदोबस्ती के लिए सीमित एवं खुली नीलामी की तिथि घोषित कर दी गई है। बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 के तहत यह बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक, अर्थात 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2031 तक की अवधि के लिए की जाएगी।विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार केसठ प्रखंड के कुल आठ जलकरों की बंदोबस्ती की जाएगी। इनमें केसठ पोखरा टोला स्थित पुरैनी तालाब , बरावं आहर, केसठ आहर, कतिकनार आहर, रामपुर आहर, केसठ तालाब, दसियांव तालाब तथा डिहरा पोखरा शामिल हैं।

इन सभी जलकरों का कुल रकबा 54.64 एकड़ है, जबकि कुल सुरक्षित जमा राशि 42,780 रुपये निर्धारित की गई है।जलकरों की सीमित नीलामी के लिए 10 जुलाई एवं 17 जुलाई 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। आवश्यकता पड़ने पर खुली नीलामी की प्रक्रिया जुलाई से दिसंबर 2026 तक विभिन्न निर्धारित तिथियों पर संपन्न कराई जाएगी। नीलामी की पूरी प्रक्रिया जिला मत्स्य कार्यालय, पाण्डेयपट्टी, बक्सर में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक आयोजित होगी।विभाग ने नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के लिए आवश्यक शर्तें भी निर्धारित की हैं। नीलामी में शामिल होने वाले प्रत्येक डाकवक्ता यानि नीलामी वक्ता को मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

साथ ही वार्षिक सुरक्षित जमा राशि एकमुश्त अग्रिम रूप से जमा करनी होगी। असफल डाकवक्ताओं की जमा राशि तत्काल वापस कर दी जाएगी।अधिसूचना के अनुसार संबंधित अंचल की मत्स्यजीवी सहयोग समिति के केवल बकाया-मुक्त एवं स्वच्छ सदस्य ही नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। किसी भी प्रकार के बकायेदार अथवा डिफाल्टर को नीलामी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।विभाग ने बताया कि प्रत्येक नीलामी दिवस पर बंदोबस्त हो चुके जलकरों को छोड़कर शेष जलकरों की नीलामी अगली निर्धारित तिथि पर कराई जाएगी। विशेष परिस्थितियों में नीलामी को स्थगित अथवा रद्द करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।