गांजा तस्कर को कोर्ट ने सुनाया 10 वर्ष की सजा, लगाया 50 हजार का अर्थदंड

गांजा तस्कर को कोर्ट ने सुनाया 10 वर्ष की सजा, लगाया 50 हजार का अर्थदंड

- डुमरांव में आरपीएफ ने 2022 में गांजा के साथ भोजपुर जिले के तस्कर को किया था गिरफ्तार

केटी न्यूज/बक्सर

एडीजे फोर विजेन्द्र कुमार की कोर्ट ने गांजा तस्करी के एक मामले में अभियुक्त जितेन्द्र धानुक को दस वर्ष की सजा सुनाने के साथ ही उस पर 50 हजार रूपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड नहीं देने पर उसकी सजा एक वर्ष बढ़ा दी जाएगी। मामला रेल थाना कांड संख्या 18/2022 का है। बता दें कि

डुमरांव स्टेशन के पास आरपीएफ की टीम ने 25 फरवरी 2022 को भोजपुर जिले के उदवंतनगर थाना के बुढ़वा टोला गांव का रहने वाला जितेंद्र धानुक की बाइक से शक के आधार पर मोटरसाइकिल की डिक्की की जांच कर 9 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया था। उक्त मामले में कुल 6 गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया,

जहां उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विभिन्न दफाओं में अभियुक्त को 10 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है, जिसे नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त जेल में समय बिताना होगा। उक्त जानकारी एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने दी है।