आर्म्स ऐक्ट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाया तीन साल की सजा व दस हजार रूपए का अर्थदंड

आर्म्स ऐक्ट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाया तीन साल की सजा व दस हजार रूपए का अर्थदंड

केटी न्यूज/बक्सर

जिले के राजपुर थाना द्वारा वर्ष 2017 में वाहन चेकिंग के दौरान अवैध असलहे के साथ पकडे़ गए अभियुक्त को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देऊ की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने एक अभियुक्त को आर्म्स ऐक्ट का दोषी पाते हुए तीन साल की सजा के साथ ही 10 हार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय ने

बताया कि बर्ष 2017 में राजपुर थाना वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से आर्म्स व कारतूस बरामद किया था। इसी मामले में पुलिस ने राजपुर थाना में सगरांव के सोनू पान्डेय उर्फ़ सीताराम पान्डेय पिता हरिन्द्र पान्डेय के खिलाफ आर्म्स ऐक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश कमलेश सिंह देऊ ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर अभियुक्त सोनू पान्डेय को 3 साल सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया।