हाईकोर्ट के आदेश से चहनियां ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर संकट, अविश्वास प्रस्ताव पर तीन दिन में फैसला
चंदौली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चहनियां ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी को लेकर विवाद फिर गहराता दिख रहा है। कोर्ट ने जिलाधिकारी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर दिए गए आदेश को रद्द कर दिया है।
केटी न्यूज़/ चंदौली
चंदौली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चहनियां ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी को लेकर विवाद फिर गहराता दिख रहा है। कोर्ट ने जिलाधिकारी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर दिए गए आदेश को रद्द कर दिया है और तीन दिनों के अंदर क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक कर अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश याचिकाकर्ता फूलबासा की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी हुआ।
चहनियां ब्लॉक प्रमुख अरुण जायसवाल के खिलाफ लंबे समय से क्षेत्र पंचायत सदस्यों का एक समूह विरोध कर रहा है। वे अविश्वास प्रस्ताव के जरिये उन्हें हटाना चाहते थे, लेकिन जिलाधिकारी चंदौली ने एक साल तक अविश्वास प्रस्ताव लाने पर रोक लगा दी थी।
इस फैसले के खिलाफ फूलबासा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश को खारिज करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर पुनः विचार करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले से स्थानीय राजनीति गरमा गई है और ब्लॉक प्रमुख की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अगर वे क्षेत्र पंचायत सदस्यों का समर्थन पाने में नाकाम रहे, तो उनकी कुर्सी जाना तय है।