भीषण गर्मी के चलते बक्सर में 8वीं तक की कक्षाएं 11:30 बजे के बाद बंद
जिले में लगातार बढ़ते तापमान, भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी साहिला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए बक्सर जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर अपराह्न 11:30 बजे के बाद प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 27 अप्रैल से लागू होकर 5 मई तक प्रभावी रहेगा।
केटी न्यूज/बक्सर
जिले में लगातार बढ़ते तापमान, भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी साहिला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए बक्सर जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर अपराह्न 11:30 बजे के बाद प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 27 अप्रैल से लागू होकर 5 मई तक प्रभावी रहेगा।जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के साथ-साथ प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों पर भी लागू होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भीषण गर्मी और दोपहर के समय पड़ रही लू के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

इससे पहले 20 अप्रैल को जारी आदेश के तहत कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में दोपहर 12 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी। हालांकि मौसम विभाग द्वारा तापमान में और वृद्धि की संभावना जताए जाने के बाद प्रशासन ने समय सीमा को और घटाते हुए अब 11:30 बजे तक कर दिया है।जिलाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधनों को निर्देश दिया है कि वे जारी आदेश के अनुरूप अपनी कक्षाओं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का समय पुनर्निर्धारित करें। साथ ही बच्चों को गर्मी से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने को भी कहा गया है।प्रशासन के इस फैसले से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि भीषण गर्मी में छोटे बच्चों को स्कूल भेजना चिंता का विषय बना हुआ था। अब प्रशासन के इस कदम से बच्चों की सेहत को लेकर काफी राहत मिलेगी।

