चकबंदी से अभिलेख गायब करने के आरोप में पूर्व अमीन पर दर्ज हुआ एफआईआर
- हाई कोर्ट के निर्देश पर वर्तमान चकबंदी प्रभारी नावानगर ने पूर्व के अमीन सह चकबंदी प्रभारी पर दर्ज कराया है एफआईआर
केटी न्यूज/डुमरांव : चकबंदी कार्यालय नावानगर से आथर मौजा के थाना नंबर 337 के वाद संख्या 129/1990-91 का मूल अभिलेख गायब करने के साजिश में आरा चकबंदी कार्यालय में तैनात अमीन सह नावानगर चकबंदी कार्यालय के पूर्व अमीन व चकबंदी के प्रभारी प्रत्युष शेखर श्रीवास्तव के खिलाफ वर्तमान चकबंदी पदाधिकारी अफजल हुसैन ने डुमरांव थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। दर्ज एफआईआर में चकबंदी पदाधिकारी ने बताया है कि अभिलेख गायब होने पर राजेश्वर सिंह द्वारा पटना हाई कोर्ट में सीडब्लूजेसी नंबर 6585/22 दर्ज कराया गया था। जिसमें 20 फरवरी 2023 को पारित आदेश में पटना हाई कोर्ट ने चकबंदी पदाधिकारी नावानगर पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश पारित किया है। वर्तमान चकबंदी पदाधिकारी द्वारा अपने आवेदन में बताया गया है कि यह अभिलेख 2017 के पहले ही साजिश के तहत विनष्ट या गायब कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि तब यहां अमीन के रूप में प्रत्युष शेखर श्रीवास्वत तैनात थे तथा चकबंदी का प्रभार भी उन्हीं के जिम्में था। उनके द्वारा ही 1 नवंबर 2004 को इस अभिलेख का नकल निर्गत किया गया था। वही स्थानांतरण के बावजूद उन्होंने नावानगर चकबंदी कार्यालय का प्रभार नहीं सौंपा है। जबकि तत्काली चकबंदी पदाधिकारी ने 14 जुलाई 2016 को पत्र निर्गत कर प्रत्युष शेखर श्रीवास्तव को नावानगर का प्रभार सौंपने का निर्देश दिया था। इधर एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थानाध्यक्ष बिंदेश्वर राम ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।