केके पाठक नया फरमान: शिक्षक संघ की नही है मान्यता - हड़ताल-प्रदर्शन या नेता व सदस्यता लेने पर होगी कार्रवाई

केके पाठक नया फरमान:  शिक्षक संघ की नही है मान्यता - हड़ताल-प्रदर्शन या नेता व सदस्यता लेने पर होगी कार्रवाई

केटी न्यूज/पटना

बिहार में शिक्षक संघ अमान्य है। इसको मान्यता शिक्षा विभाग के द्वारा नही दी गई है। जितने भी शिक्षक संघ है सभी अमान्य है। यह आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने नया निर्देश 28/11/2023 को जारी किया गया है। शिक्षा विभाग में सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मियों के किसी भी संघ को मान्यता नहीं दी गई है। इसके साथ निर्देश में यह भी कहा गया है कि बिहार के शिक्षक के द्वारा शिक्षा व्यवस्था पर बोले जाने पर शिक्षकों पर कार्रवाई होना तय है। जारी निर्देश में शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मियों को किसी भी संघ का सदस्यता लेने से स्पष्ट मनाही है। शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मियों द्वारा किसी भी संघ की स्थापना या उसकी सदस्यता ली जाती है तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा। उक्त शिक्षक और कर्मी के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आदेश में आगे कहा है कि किसी भी शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया साइट या समाचार-पत्र या टीवी के माध्यम से अनर्गल प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा एवं शिक्षक और कर्मी के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।