अब पान की दुकानों पर कुरकुरे-चिप्स बेचने वालों को होगी सात साल की जेल व एक लाख जुर्माना
- स्वास्थ मंत्रालय ने जारी किया है निर्देश
केटी न्यूज/डुमरांव
सरकार आम-अवाम के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर बनी है। नगर पर्षद क्षेत्र में पान बेचने वाले दुकानदार आने वाले दिनों में कई सामानों को नहीं बेच पायेंगे। वैसे दुकानों पर कुरकुरे, चिप्स, टॉफी, बिस्कुट, नमकीन आदि सामान बेचना प्रतिबंधित होगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने पत्रांक 16012 के माध्यम से नगर निगम को इस संदर्भ में निर्देश जारी करते हुए कड़ाई से पालन करने को कहा है। इसके पीछे की वजह बच्चे तथा अवयस्क युवाओं को तंबाकू तथा इससे निर्मित सामानों से दूर रखना है। शहर के अधिकांश पान दुकानों पर विभिन्न कंपनियों के पान-जर्दा मशाला सिगरेट, बीड़ी, खैनी आदि की लरी लगी रहती है।
इन सामानों के बीच दुकानदार बच्चों के खाने वाले बिस्कुट, कुरकुरे, चिप्स आदि भी सजा कर रखते है। इन्हीं दुकानों से बच्चें अपनी जरूरत के सामानों की खरीदारी के लिए पहुंचते है। दुकानदार भी तंबाकू के हाथों सामानों को बच्चों के हाथ सौंपता है। ऐसी हालत में बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और इन तंबाकु उत्पादों पर बच्चों की नजर पड़ती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अधिनियम 2015 के अनुसार अवैध तरीके से तंबाकू उत्पाद बिक्री पर सात वर्ष की कैद व एक लाख रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान बनाया गया है।