लोक शिकायत निवारण से उपभोक्ता को बड़ी राहत, बिजली बिल में 2.31 लाख रुपये का हुआ सुधार
अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, डुमरांव के हस्तक्षेप से एक विद्युत उपभोक्ता को बड़ी राहत मिली है। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत दर्ज परिवाद के सफल निष्पादन के बाद उपभोक्ता के बिजली बिल में 2,31,594.86 रुपये की राशि का सुधार किया गया।

केटी न्यूज/डुमरांव
अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, डुमरांव के हस्तक्षेप से एक विद्युत उपभोक्ता को बड़ी राहत मिली है। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत दर्ज परिवाद के सफल निष्पादन के बाद उपभोक्ता के बिजली बिल में 2,31,594.86 रुपये की राशि का सुधार किया गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार नावानगर प्रखंड के मनहथा गांव निवासी श्यामलाल यादव ने 18 मार्च 2026 को अपने विद्युत विपत्र में त्रुटि एवं अत्यधिक बकाया राशि दर्शाए जाने को लेकर परिवाद दायर किया था। परिवादी ने शिकायत में बताया था कि उनके बिजली बिल में अनियमितता है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

परिवाद पत्र के अवलोकन के बाद अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, डुमरांव को नोटिस जारी किया तथा विद्युत विपत्र की जांच कर आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया।लोक प्राधिकार द्वारा मामले की जांच-पड़ताल किए जाने के उपरांत पाया गया कि उपभोक्ता के बिल में त्रुटि थी। इसके बाद विद्युत विपत्र में 2,31,594.86 रुपये की राशि का संशोधन किया गया। सुधार के बाद परिवादी के जिम्मे मात्र 25,861.97 रुपये की बकाया राशि शेष रह गई, जिसका भुगतान किया जाना है।

मामले के निष्पादन के बाद परिवादी श्यामलाल यादव ने संतोष व्यक्त करते हुए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान का प्रभावी मंच मिल रहा है।लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि आमजन की शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष निपटारा प्रशासन की प्राथमिकता है तथा इस मामले का सफल समाधान भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

