स्थायी लोक अदालत में मिलेगा राहत का मौका, बक्सर में भी शुरू हुई सुविधा

अब मामूली यातायात चालानों से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देश पर बक्सर जिले में स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है। अध्यक्ष के रूप में सेवा-निवृत्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह, सदस्य सुनील कुमार सिंहा और माधव कुमार राय को मनोनीत किया गया है।

स्थायी लोक अदालत में मिलेगा राहत का मौका, बक्सर में भी शुरू हुई सुविधा

केटी न्यूज/बक्सर

अब मामूली यातायात चालानों से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देश पर बक्सर जिले में स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है। अध्यक्ष के रूप में सेवा-निवृत्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह, सदस्य सुनील कुमार सिंहा और माधव कुमार राय को मनोनीत किया गया है।

स्थायी लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी के तहत गठित एक ऐसा मंच है, जहां परिवहन, बिजली, पानी, डाक, टेलीग्राफ और अस्पताल जैसी जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का निपटारा आपसी सुलह से किया जाता है। अगर सुलह नहीं बन पाती तो न्यायाधीशों का पैनल अंतिम फैसला सुनाता है।

अवर न्यायाधीश-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बक्सर नेहा दयाल ने बताया कि लोक अदालत में बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, रेड लाइट जंप, ओवरस्पीडिंग, गलत पार्किंग, वैध पीयूसी न होना या लिपिकीय त्रुटियों जैसे चालानों का निपटारा संभव है। यहाँ पहली बार की छोटी गलती पर चालान माफ हो सकता है, जबकि अन्य मामलों में जुर्माने की राशि घटाई जा सकती है।

हालांकि ड्रंक ड्राइविंग, हिट एंड रन और नाबालिग द्वारा वाहन चलाने जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई यहाँ नहीं होगी। इसके लिए वाहन मालिक को चालान की कॉपी, आर सी, लाइसेंस और पहचान पत्र लेकर लोक अदालत में उपस्थित होना होगा।

हाल ही में 13 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कई चालान सुलह-समझौते से निपटाए गए। इस मौके पर जिला प्राधिकरण ने अपील की कि आमजन अपने वाहन संबंधी चालान लेकर अवश्य लोक अदालत में आएं और राहत का लाभ उठाएं।