बलात्कार व पाक्सो एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

बलात्कार व पाक्सो एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

केटीन्यूज/बलिया

बलात्कार व पाक्सो एक्ट के आरोपी को सिविल कोर्ट स्थित अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी करार देते हुए बुधवार की दोपहर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 56 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी हर्ष कमल सिंह पुत्र जनार्दन सिंह हरपुर नई बस्ती का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ आज से करीब चार वर्ष पूर्व खेजुरी थाने में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक ​परिसीलन करने के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। इसके बाद आरोपी हर्ष कमल सिंह पुत्र जनार्दन सिंह निवासी हरपुर नई बस्ती को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 56 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।