निर्वाचन आयोग एक्शन में फर्जी प्रमाणपत्र देने मामले मे चली गई शाह की कुर्सी...

निर्वाचन आयोग एक्शन में फर्जी प्रमाणपत्र देने मामले मे चली गई शाह की कुर्सी...

केटी न्यूज /आरा 

भोजपुर के शाहपुर प्रखंड में फर्जी प्रमाणपत्र पर चुनाव लड़ने वाले लालू डेरा पंचायत के मुखिया की कुर्सी चली गई है राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को इस संबंध में पत्र जारी किया है। जयराम साह की जाति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत बनिया है लेकिन वे कानू जाति का फर्जी प्रमाणपत्र बनवा कर अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और जीत गए। इस कारण आयोग ने बिहार

पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदत शक्तियों के अधीन उन्हें तत्काल प्रभाव से मुखिया पद से हटा दिया है। चुनाव जीतने के करीब दो साल बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने उन्हें मुखिया पद से मुक्त कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को इस संबंध में पत्र जारी किया है। शाहपुर के बीडीओ राकेश कुमार ने बताया कि लालू डेरा पंचायत के मुखिया जयराम शाह को फर्जी प्रमाण पत्र के

आधार पर चुनाव लड़ने के आरोप में बुधवार को मुखिया के पद से पदमुक्त करने का पत्र निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किया गया है। विदित हो कि मुखिया जयराम साह के विरुद्ध पंचायत के ही रामेश्वर प्रसाद की ओर से दायर वाद में बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा-135 सह पठित धारा-136(2) के तहत गलत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेते हुए,

मुखिया के पद पर निर्वाचित होने के आरोप के आधार पर मुखिया के पद से हटाने हेतु आयोग में शिकायत की गई थी और फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग कर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए यह फैसला किया है। बता दें कि जिले में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जयराम साह पदमुक्त किये गये दूसरे मुखिया हैं।

इनके पहले तरारी प्रखंड की सेदहा पंचायत के मुखिया को उम्र छिपाकर चुनाव लड़ने के कारण पदमुक्त कर दिया गया था। निर्वाचन आयोग ने इस मामले में जयराम साह के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने और तत्कालीन अंचलाधिकारी, शाहपुर, संबंधित राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करना अपेक्षित की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला

निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)- सह-जिला पदाधिकारी, भोजपुर को मुखिया जयराम साह के विरूद्ध गलत शपथ पत्र के आधार पर निर्वाचन में भाग लेने हेतु एवं आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा-125 (A) के तहत नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है।