शराब का अवैध कारोबार करने वाले को 6 साल की कैद
- कोर्ट ने धंधेबाज पर लगाया एक लाख रुपये का अर्थदण्ड
केटी न्यूज/आरा
उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश द्वितीय अरुण कुमार शर्मा ने गुरुवार को 70 लीटर देशी शराब के साथ पकड़ाये जाने के एक मामले में उदवंतनगर थाना क्षेत्र के धमार गांव निवासी आरोपी जय तिलक पासवान को 6 साल का सश्रम कैद व एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया था।
उत्पाद विभाग के एपीपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 24 मई 2021 को गजराजगंज ओपी के सब इंस्पेक्टर सुभाष तिवारी ने गुप्त सूचना पर धमार गांव निवासी जय तिलक पासवान पिता शिवाजी पासवान को साइकिल पर 70 लीटर देशी शराब के साथ कारीसाथ मध्य विद्यालय के समीप गिफ्तार किया था। शराब बरामदगी को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक हीरा ने बताया कि कोर्ट में अभियोजन की ओर से4 गवाहों की गवाही हुई थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने मद्यनिषेध व उत्पाद एक्ट की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाते हुए आरोपी जय तिलक पासवान को 6 वर्ष के सश्रम कैद व एक लाख रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई।