शराब तस्कर को कोर्ट ने सुनाया पांच वर्ष का कठोर कारावास, लगाया एक लाख रूपए अर्थदंड
एक्साइज कोर्ट ने सोमवार को शराब तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने उस पर एक लाख रूपए का अर्थदंड भी लगाया है तथा अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे।

-- जुर्माना नहीं देने पर जेल में बिताने होंगे अतिरिक्त छह माह, 10 नवंबर 2023 को वीर कुंवर सिंह सेतू पर उत्पाद विभाग ने शराब के साथ तस्कर को किया था गिरफ्तार
केटी न्यूज/बक्सर
एक्साइज कोर्ट ने सोमवार को शराब तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने उस पर एक लाख रूपए का अर्थदंड भी लगाया है तथा अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे।
मामला एक्साइज कांड संख्या 741/ 2023 का है। इसके अभियुक्त लोहाना वाराणसी के नवदेव सोनी को उत्पाद विभाग की टीम ने 10 नवंबर 2023 की रात वीर कुंवर सिंह सेतु से एक चारपहिया वाहन से शराब की तस्करी करते हुए पकड़ा था। उत्पाद विभाग की टीम ने सेब लदे उक्त चारपहिया वाहन से विभिन्न ब्रांड के कुल 648 लीटर शराब बरामद किया था।
उक्त फैसला विशेष न्यायाधीश सोनेलाल रजक ने सुनाया है जबकि घटना की प्राथमिक की सहायक अवर निरीक्षक सूरज कुमार ने दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश राय, रविंद्र कुमार सिंहा एवं श्याम श्रीचंद आदि ने बहस में हिस्सा लिया। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को पांच वर्ष की कठोर सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है।
न्यायालय के इस फैसले के बाद शराब तस्करी करने वाले तस्करों में हड़कंप मच गया है।