लाइसेंसी राइफल का गैरकानूनी इस्तेमाल पड़ा भारी, अब डीएम से होगी लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा
पटना-बक्सर एनएच-922 पर कृतसागर गांव स्थित दियारांचल होटल के पास हुई लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की घटना ने हथियार लाइसेंस के दुरुपयोग का गंभीर मामला उजागर किया है। स्थानीय थाने की पुलिस ने बीते 12 दिसंबर की रात एक लाइसेंसी 315 बोर राइफल के साथ छह जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद करते हुए तीन लोगों को मौके से गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपितों को न्यायालय में पेश करने के बाद अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।
केटी न्यूज/कृष्णाब्रह्म
पटना-बक्सर एनएच-922 पर कृतसागर गांव स्थित दियारांचल होटल के पास हुई लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की घटना ने हथियार लाइसेंस के दुरुपयोग का गंभीर मामला उजागर किया है। स्थानीय थाने की पुलिस ने बीते 12 दिसंबर की रात एक लाइसेंसी 315 बोर राइफल के साथ छह जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद करते हुए तीन लोगों को मौके से गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपितों को न्यायालय में पेश करने के बाद अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि जिस राइफल को जब्त किया गया है, उसका लाइसेंस आरोपित पप्पू यादव के पिता के नाम पर निर्गत है, जबकि हथियार और गोलियां किसी अन्य व्यक्ति के पास से बरामद की गईं। नियमों के अनुसार, लाइसेंसी हथियार को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अपने पास रखना स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है और यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब जब्त राइफल के लाइसेंस को निरस्त कराने की प्रक्रिया में जुट गई है।

थाना स्तर से जिलाधिकारी को प्रतिवेदन भेजने की तैयारी की जा रही है, ताकि लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हथियारों के लाइसेंस का इस तरह दुरुपयोग न केवल कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है, बल्कि समाज में भय का माहौल भी पैदा करता है।इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में संदेश गया है कि लाइसेंसी हथियारों के नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस का साफ कहना है कि कानून के दायरे से बाहर जाकर हथियार रखने या इस्तेमाल करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
