बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है मुख्यमंत्री परिवहन योजना का मुख्य उदेश्य - डीटीओ
जिला परिवहन पदाधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के संबंध में सभी विकास मित्र, एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ चौगाई प्रखंड में बैठक की गई।
- जिला परिवहन पदाधिकारी ने चोगाईं में विकास मित्रों तथा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
केटी न्यूज/बक्सर
जिला परिवहन पदाधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के संबंध में सभी विकास मित्र, एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ चौगाई प्रखंड में बैठक की गई। बैठक मे जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एंव प्रखंडों से जिला मुख्यालय तक आमजनों को यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं राज्य के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन कराना है। उन्होंने बताया कि प्रति लाभुक को बस के क्रय करने पर पांच लाख रूपये अनुदान का भुगतान किया जायेगा। योजना के तहत बस को योग्य माना जाएगा एवं मिनी बस को प्राथमिकता दी जायेगी।
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभुक के पास ड्राइवरी लाइसेंस होनी चाहिए। लाभुक को सरकारी सेवा में कार्यरत या नियोजित नहीं होना चाहिए। किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक को उस प्रखंड का निवासी होना चाहिए। सुयोग्य श्रेणी में एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकेंगे। डीटीओ ने बताया कि आवेदक के पास जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं डीएल होना अनिवार्य है।
वरीयता सूची के आधार पर होगा लाभुकों का चयन
बैठक में डीटीओ ने बताया कि लाभुकों का चयन वरीयता सूची के आधार पर किया जाएगा। मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम अंक के आधार पर, समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जायेगी। स्वीकृत लाभुक के अतिरिक्त अन्य आवेदनों की योग्यता के आधार पर घटते क्रम में
प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय सीमा में आपति आमंत्रित की जायेगी। उपर्युक्त समिति द्वारा आपति निराकरण के बाद अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जायेगी।
एक प्रखंड में अधिकतम सात लोगों को मिलेगा लाभ
परिवहन विभाग की अधिसूचना के अनुसार एक प्रखंड में अधिकतम सात लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति के दो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दो, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय से एक-एक लाभुक को एवं सामान्य वर्ग के एक लाभुक को इस योजना के तहत बस की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा।
जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1000 से ज्यादा होगी उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में भी योजना का लाभ दिया जाएगा। बैठक के अंत में डीटीओ ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने तथा हेेलमेट व सीट बेल्ट लगाने पर जोर दिया।