थाने में जब्त शराब के हेराफेरी के मामले में ब्रह्मपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष को हाई कोर्ट से मिली जमानत
पिछले साल के चर्चित ब्रह्मपुर थाना परिसर में जब्त शराब की हेराफेरी मामले में मुख्य अभियुक्त बनाए गए ब्रह्मपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष बैजनाथ चौधरी को पटना हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गया है। अग्रिम जमानत मिलने के बाद उन्होंने गुरुवार को बक्सर एक्सेस कोर्ट 2 में बंध पत्र भरा। इसके बाद उनके अधिवक्ता सत्य प्रकाश पांडे ने बताया कि इस मामले के अनुसंधान में मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हम कड़ी साबित हो सकती है।
- बैजनाथ चौधरी के अधिवक्ता ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन की जांच कि की मांग
केटी न्यूज/ बक्सर
पिछले साल के चर्चित ब्रह्मपुर थाना परिसर में जब्त शराब की हेराफेरी मामले में मुख्य अभियुक्त बनाए गए ब्रह्मपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष बैजनाथ चौधरी को पटना हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गया है। अग्रिम जमानत मिलने के बाद उन्होंने गुरुवार को बक्सर एक्सेस कोर्ट 2 में बंध पत्र भरा। इसके बाद उनके अधिवक्ता सत्य प्रकाश पांडे ने बताया कि इस मामले के अनुसंधान में मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हम कड़ी साबित हो
सकती है। उन्होंने इन दोनों चीजों को जांच में शामिल करने की मांग की है और बताया है कि अन्वेषण के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गौरतला भाग्य एक कंटेनर से जब तक शराब को थाना के माल खाने से बाहर दूसरे कमरे में मिस यूज के उद्देश्य से रखा गया था। इसी दौरान रात में डुमरांव डीएसपी अफाक अख्तर अंसारी ब्रह्मपुर थाना का निरीक्षण करने पहुंच गए थे।
निरीक्षण का क्रम में उन्होंने माल खाने से बाहर थाना परिषद में एक बोरी में छिपकर शराब रख पाया तो इसे गंभीर मामला बताते हुए थानाध्यक्ष बैजनाथ चौधरी समेत छह पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। जब की तत्कालीन थाना अध्यक्ष बैजनाथ चौधरी को मुख्य अभियुक्त बनाते हुए एफआईआर भी दर्ज किया गया था। इधर शराब के मिसयूज मामले आरोपित किए गए पूर्व थाना अध्यक्ष बैजनाथ चौधरी की माने तो
जिस दिन थाना परिसर में शराब बरामद हुआ था उसे दिन में जिला से बाहर एक केस की गवाही देने गए थे। ऐसे में इस मामले में उन्हें आरोपित किया जाना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने बताया कि जांच में उनके बातों की पुष्टि हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा है।