12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में होगी वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर, बक्सर में वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लंबित वादों का सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निष्पादन कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

__ नोटिस के जरिए पक्षकारों को लोक अदालत में समझौते के लिए करें प्रेरित
केटी न्यूज/बक्सर।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर, बक्सर में वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लंबित वादों का सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निष्पादन कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में गुरुवार को विधिक सेवा सदन भवन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार ने जिले के थानाध्यक्षों के साथ बैठक की।बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सभी थाना प्रभारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला कार्यालय की ओर से निष्पादन के लिए चिन्हित वादों के दोनों पक्षकारों को नोटिस का समय पर तामिला कराया जाए।

साथ ही, पक्षकारों को सुलह-समझौते के आधार पर अपने मामलों का निपटारा कराने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि पक्षकारों को समय रहते राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होने और आपसी सहमति से वाद समाप्त कराने की जानकारी देना जरूरी है।उन्होंने कहा कि व्यवहार न्यायालय में लंबित मामलों के पक्षकारों को यदि समय पर सूचना देकर लोक अदालत में समझौते के लिए प्रेरित किया जाए तो बड़ी संख्या में मामलों का त्वरित निष्पादन संभव है। इससे पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलेगी और न्यायालयों पर लंबित मुकदमों का बोझ भी कम होगा।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने थाना प्रभारियों से कहा कि सभी चिन्हित वादों के पक्षकारों को ससमय नोटिस उपलब्ध कराने की प्रक्रिया गंभीरता से पूरी करें। नोटिस की तामिला के साथ पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह के आधार पर विवाद समाप्त करने के फायदे भी बताए जाएं, ताकि अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा हो सके।बैठक में थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित मामलों में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए और नोटिस तामिला की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाए। मौके पर बक्सर जिले के विभिन्न थानों के थानाध्यक्ष उपस्थित रहे।

