हत्या के मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्त, फैसला सुरक्षित
हत्याकांड के दो नामजद आरोपियों को अदालत ने शुक्रवार को दोषी पाया है। हालांकि, फैसला सुरक्षित रखा गया है। न्यायाधीश ने दोनों को दोषी पाते हुए फैसला सुरक्षित रखा है।
केटी न्यूज/बक्सर
हत्याकांड के दो नामजद आरोपियों को अदालत ने शुक्रवार को दोषी पाया है। हालांकि, फैसला सुरक्षित रखा गया है। न्यायाधीश ने दोनों को दोषी पाते हुए फैसला सुरक्षित रखा है। मामला राजपुर थाना कांड संख्या 301/ 2020 एवं सेशन ट्रायल 195 / 2021 के का है। न्यायाधीश ने नामजद अभियुक्त राधेश्याम कोहार एवं श्याम सुंदर कोहार को हत्या के मामले में दोषी पाया गया है सजा लेकिन, फैसला सुरक्षित रखा है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 रघुवीर प्रसाद ने सुनाया है। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि 13 /14 दिसंबर 2020 की रात में राजपुर थाना के पलिया गांव का रहने वाला लगभग 20 वर्षीय गुल मोहम्मद के पुत्र को उसी गांव के रहने वाले राधेश्याम कोहार एवं श्याम सुंदर कोहार ने दावत के बहाने अपने घर पर बुला धारदार हथियार से मार उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। इलाज के लिए ले जाने के दौरान उसकी मौत रास्ते में ही हो गई थी। अभियुक्तों ने पुलिस को बताया था कि मृतक घर में दीवार फांदकर महिलाओं का आभूषण छीन कर भागने के क्रम में जख्मी हो गया है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके पेट और पीठ पर मारपीट का निशान पाया गया था।