बक्सर : दुष्कर्म मामले में दो अभियुक्तों को जुर्माना के साथ हुई, आजीवन कारावास की सजा
दुष्कर्म के एक मामले में पास्को कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले की पुष्टि होने के बाद अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास के साथ आर्थिक दंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई पास्को कोर्ट में हुई। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह सह पास्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनकामेश्वर प्रसाद चौबे ने
केटी न्यूज/बक्सर
दुष्कर्म के एक मामले में पास्को कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले की पुष्टि होने के बाद अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास के साथ आर्थिक दंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई पास्को कोर्ट में हुई। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह सह पास्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनकामेश्वर प्रसाद चौबे ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद अभियुक्तों दोषी पाया। उन्होंने दोनों अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास के साथ जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घटना राजपुर थाना क्षेत्र के जमौली गांव की है। गांव के ही सोनू यादव और पप्पू यादव के खिलाफ 17 मार्च 20 को महिला थाने में प्राथमिक दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया था कि जब वह शौच करने के लिए गांव के पश्चिमी सतिवाडा के पास गयी थी तभी रास्ते में सोनू यादव व पप्पू यादव ने बलपूर्वक पकड़ कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर दोनों दुष्कर्मियों ने पीड़िता का मुंह बांधकर मारपीट किया था। घर से शौच करने निकली पीड़िता जब काफी देर होने पर भी घर नहीं पहुंची तब घरवालों ने खोज बिन शुरू किया। काफी देर बाद पीड़िता बेहोशी के हालत में सतिवाडा के पास पड़ी मिली। इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई चली। न्यायाधीश ने नौ गवाहों व साक्ष्य के आधार पर सोनू यादव व पप्पू यादव को दोषी करार दिया था। दोनों को अलग अलग धाराओं में सज़ा सुनाई गई। एक मामले में सश्रम आजीवन कारावास के साथ एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना दोनों पर अलग-अलग लगाया गया है। अन्य धाराओं में सज़ा और जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने सभी सजाएं साथ -साथ चलाने का निर्देश दिया है।