14 साल पूर्व किशोरी को अगवा कर वेश्यालय में बेचने वालों तीन आरोपियों को बीस-बीस वर्ष का कारावास

14 साल पूर्व किशोरी को अगवा कर वेश्यालय में बेचने वालों तीन आरोपियों को बीस-बीस वर्ष का कारावास

-तीन दोषियों में महिला भी शामिल, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

केटी न्यूज /बक्सर

 शनिवार को बक्सर व्यवहार न्यायालय में अहम दिन रहा। लगभग 9 साल पुराने मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई। मामला 30 सितंबर 2014 का है। जब किशोरी को बहाने से एक महिला ने अपने घर बुलाया। दो लोग उसे लेकर वाराणसी चले गए। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं उसे ले जाकर मुंबई के एक वेश्यालय में बेच दिया गया। जब इसकी कलई खुली तो नगर थाने में 75/2014 कांड दर्ज हुआ और उसके अनुसंधान हुई। कोर्ट में सभी पक्षों को सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश छह विवेक राय ने तीन दोषियों को बीस-बीस वर्ष की सजा सुनाई है। शनिवार को फैसला सुनाते हुए उन्होंने तीनों के विरूद्ध 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसकी जानकारी देते हुए पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि यह घटना 14 वर्ष की एक किशोरी के साथ हुई थी। जिसके बयान पर पप्पू दलाल, मुन्ना अंसारी व शाहिना खातून के खिलाफ नगर थाने में 75/ 2014 प्राथमिकी दर्ज हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस व चिकित्सकों का बयान भी दर्ज किया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश पॉक्सो ने भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 376 व पॉक्सो की धारा चार तथा पांच में दोषी करार दिया। तीनों को बीस-बीस वर्ष की जेल हुई है और जुर्माना भी लगाया गया है।