हत्या मामले में दोषी पाए गए माले नेता समेत दो, अगले तिथि को सुनाया जाएगा फैसला
- छह अगस्त 2012 को अभियुक्तों ने पीट पीट कर की थी एक व्यक्ति की हत्या
- पूर्व में भी हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट चुका था सुकर राम
केटी न्यूज/बक्सर
बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजेंद्र कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी सह डुमरांव के माले नेता सुकर राम और सोनू राम को दोषी पाया है। अगली तिथि पर दोनों को सजा सुनाई जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए अपरलोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि डुमरांव के दक्षिण टोला निवासी राम चीज राम के साथ नाली के विवाद पर पड़ोसियों ने मारपीट किया था।
इस मामले में 8 मार्च 2012 को डुमरांव थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया था। एफआईआर दर्ज करने से नाराज दूसरे पक्ष ने 6 अगस्त 2012 के दिन सूचक के परिवार पर लाठी डंडे व लोहे के राड से लैश हो हमला बोल दिया था, जिसमें लोहे के राड से बितन राम के सर पर गंभीर चोट लगी तथा उनकी मौत हो गई थी। उक्त मामले में कुल 19 लोगों के
खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। न्यायालय में कुल 17 लोगों के खिलाफ ट्रायल किया गया जहां भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत सोनू राम एवं सुकर राम को दोषी करार दिया गया, सजा के बिंदु पर अगली तारीख को सुनाया जाएगा।
पूर्व में भी आजीवन सजा काट चुका है सुकर राम
बता दें कि सुकर राम की पत्नी बुधिया देवी घटना के वक्त उक्त वार्ड की पाषर्द थी, वही सुकर राम भाकपा माले के प्रखंड सचिव थे। वे पूर्व में भी अपने पड़ोसी कविलाश राम के हत्या मामले में जेल गए थे तथा आजीवन कारावास की सजा पूरी कर जेल से छूटे थे।
जानकारों का कहना है कि कविलाश राम की हत्या 1989-90 में हुई थी तथा सुकर राम करीब 14 वर्ष की सजा पूरी करने के बाद जेल से छूटे थे। वही एक बार फिर से उन्हें आदालत द्वारा सजायाफ्ता किया गया है।