सड़क किनारे बालू-गिट्टी रखने पर प्रशासन का शिकंजा

मुख्य मार्गों और सार्वजनिक सड़कों पर निर्माण सामग्री रखकर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। पूर्व में जारी निर्देशों के बावजूद सड़क किनारे बालू और गिट्टी का भंडारण जारी रहने पर बुधवार को खनन विभाग ने आईटीआई फील्ड रोड क्षेत्र में व्यापक जांच अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान सड़क किनारे रखे गए करीब 720 सीएफटी बालू और 540 सीएफटी गिट्टी (स्टोन चिप्स) को विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत जब्त कर लिया गया। कार्रवाई में नगर परिषद बक्सर का भी आवश्यक सहयोग प्राप्त हुआ।

सड़क किनारे बालू-गिट्टी रखने पर प्रशासन का शिकंजा

-- आईटीआई फील्ड रोड से 720 सीएफटी बालू व 540 सीएफटी गिट्टी जब्त, बिना लाइसेंस कारोबारियों को कड़ी चेतावनी

केटी न्यूज/बक्सर

मुख्य मार्गों और सार्वजनिक सड़कों पर निर्माण सामग्री रखकर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। पूर्व में जारी निर्देशों के बावजूद सड़क किनारे बालू और गिट्टी का भंडारण जारी रहने पर बुधवार को खनन विभाग ने आईटीआई फील्ड रोड क्षेत्र में व्यापक जांच अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान सड़क किनारे रखे गए करीब 720 सीएफटी बालू और 540 सीएफटी गिट्टी (स्टोन चिप्स) को विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत जब्त कर लिया गया। कार्रवाई में नगर परिषद बक्सर का भी आवश्यक सहयोग प्राप्त हुआ।प्रशासन ने पहले ही समाचार पत्रों और नोटिस के माध्यम से स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि सड़क किनारे रखी निर्माण सामग्री को तत्काल हटाया जाए, ताकि यातायात सुचारु रहे और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इसके बावजूद कई स्थानों पर निर्देशों की अनदेखी की जा रही थी। इसी के मद्देनजर अनुपालन की समीक्षा के क्रम में खनन विभाग की टीम ने आईटीआई फील्ड रोड पर औचक निरीक्षण किया।जांच के दौरान पाया गया कि कुछ निजी व्यक्तियों के अलावा विभिन्न निर्माण कार्यों से जुड़े संवेदकों द्वारा भी सड़क किनारे सामग्री रखी गई थी। इनमें पथ निर्माण विभाग तथा अन्य कार्य विभागों से संबंधित परियोजनाओं में लगे संवेदकों की सामग्री भी शामिल थी। टीम ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य चाहे किसी भी विभाग का हो, सार्वजनिक सड़क पर सामग्री रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।अधिकारियों ने मौके पर मौजूद संबंधित पक्षों को दो टूक निर्देश दिया कि निर्माण सामग्री केवल निर्धारित एवं सुरक्षित स्थलों पर ही रखी जाए।

सड़क पर बालू-गिट्टी का अंबार न सिर्फ यातायात को बाधित करता है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ाता है। खासकर रात के समय दृश्यता कम होने के कारण ऐसे अवैध भंडारण से गंभीर हादसे हो सकते हैं। प्रशासन ने इसे जनहित और सड़क सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया है।कार्रवाई के दौरान जब्त की गई सामग्री को नियमानुसार सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस तरह की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।प्रशासन ने बालू एवं गिट्टी के विक्रय से जुड़े दुकानदारों और व्यवसायियों को भी चेताया है कि वे नियमानुसार अनिवार्य ‘के’ लाइसेंस प्राप्त करें।

बिना वैध लाइसेंस के भंडारण अथवा विक्रय की स्थिति में सामग्री की जब्ती के साथ-साथ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।अधिकारियों का कहना है कि लाइसेंस प्रणाली पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए अनिवार्य है।जिला प्रशासन ने दोहराया कि उसका मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित, सड़क सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखना है। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आमजन की सुविधा और सुरक्षा सर्वाेपरि है, इसलिए नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

प्रशासन ने सभी संवेदकों, व्यवसायियों और संबंधित विभागों से अपेक्षा की है कि वे दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखें। स्पष्ट कर दिया गया है कि आगे भी इस प्रकार की जांच और कार्रवाई पारदर्शिता एवं विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी।जिले में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों के बीच प्रशासन की इस सख्ती को अवैध भंडारण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा संदेश माना जा रहा है। सड़क पर सामग्री रखने की मनमानी अब भारी पड़ सकती है।