बक्सर उपभोक्ता आयोग ने किंग खान, आदित्य बिरला एवं बायजूस शिक्षण संस्थान पर जारी किया नोटिस
बक्सर उपभोक्ता आयोग ने बालीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर अभिनेता शाहरूख खान, प्रसिद्ध उद्योगपति आदित्य बिरला एवं ऑन लाईन क्लास चलाने व स्टडी मेटेरियल देने वाली बायजूस पर नोटिस जारी किया है।बता दें कि डुमरांव के ठठेरी बाजार निवासी मनोज कुमार सिंह ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर कर तीनों को परिवादी बनाया है तथा 45 लाख 17 हजार 425 रूपए के हर्जाने की मांग की है।

- 45 लाख 17 हजार 425 रुपए के हर्जाने के लिए दाखिल हुआ परिवाद पत्र, परिवादी के उपभोक्ता डॉ विष्णुदत्त द्विवेदी ने दी जानकारी
केटी न्यूज/बक्सर
बक्सर उपभोक्ता आयोग ने बालीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर अभिनेता शाहरूख खान, प्रसिद्ध उद्योगपति आदित्य बिरला एवं ऑन लाईन क्लास चलाने व स्टडी मेटेरियल देने वाली बायजूस पर नोटिस जारी किया है।बता दें कि डुमरांव के ठठेरी बाजार निवासी मनोज कुमार सिंह ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर कर तीनों को परिवादी बनाया है तथा 45 लाख 17 हजार 425 रूपए के हर्जाने की मांग की है।
मंगलवार को उपभोक्ता आयोग में इस मामले की सुनवाई की गई, जहां आयोग ने परिवाद पत्र संख्या 26/2025 को स्वीकार करते हुए शाहरुख खान, आदित्य बिरला फाइनेंस एवं बायजूस शिक्षण संस्थान को नोटिस जारी किया है। परिवाद में परिवादी ने जिक्र किया है कि वे अपनी पुत्री श्रेयशी सिंह के ऑनलाइन पढ़ाई के लिए विपक्षी बायजूस में नामांकन कराए थे,
जहां नियमों के अनुसार परिवादी को 10 हज़ार रुपए डाउन पेमेंट करना था तथा शेष राशि का भुगतान आदित्य बिरला फाइनेंस के द्वारा किया जाना था। कंपनी के नियमानुसार पढ़ाई ठीक नहीं लगने या रूचि नहीं आने पर किस्त की राशि को काटकर डाउन पेमेंट की राशि को वापस लौटाने का वादा किया गया था।
नामांकन के बाद श्रेयशी को पढ़ाई सही नहीं लगने पर अपना नामांकन रद्द कर पैसा वापस लौटाने का अनुरोध किया, जहां विपक्षियों ने उसे सिर्फ आश्वासन दिया तथा उसकी राशि को वापस नहीं लौटाया, उल्टे एक महीने के ईएमआई की राशि के रूप में 7425 रुपए भी उसके खाते से निकाल लिए गए।
परिवादी के बार-बार निवेदन के बावजूद विपक्षियों ने उसके पैसे को नहीं लौटाया। जिससे उसका सिविल खराब होने लगा तथा कुछ महीनों के बाद मानकता से नीचे गिर गया। वहीं, बालीवुड में किंग खान के नाम से मशहुर शाहरूख खान पर बक्सर उपभोक्ता आयोग द्वारा नोटिस किए जाने पर पूरे दिन चर्चाएं होते रही।
क्या कहते हैं परिवादी के अधिवक्ता
इस संबंध में परिवादी के अधिवक्ता डॉ विष्णुदत्त द्विवेदी ने बताया कि बायजू शिक्षण संस्थान के ब्रांड एंबेसडर के रूप में मुंबई के मशहूर सिने स्टार शाहरुख खान प्रचार किया करते थे जहां नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसी उत्पाद या संस्था के विज्ञापन कर्ताओं को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। नए अधिनियम के अनुसार किसी उत्पाद या संस्था का विज्ञापनकर्ता के रूप में विशेष रुप से मशहूर हस्तियां उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं,
इसका उपभोक्ताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि उपभोक्ता मशहूर हस्तियों के प्रचार पर गहरा भरोसा करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। सेलिब्रिटी की जिम्मेदारी है कि जिन विज्ञापन में वे दिखाई देते हैं वह सत्य, ईमानदारी पर आधारित हो और भ्रामक दावों से मुक्त हो।