अब चेक बाउंस मामलों का होगा त्वरित समाधान, 18 जुलाई को बक्सर में लगेगी विशेष लोक अदालत
चेक बाउंस से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारे के उद्देश्य से 18 जुलाई को व्यवहार न्यायालय, बक्सर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश तथा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित इस विशेष लोक अदालत में पक्षकारों को आपसी सहमति के आधार पर विवादों का समाधान कराने का अवसर मिलेगा।

__ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी सुनवाई, समझौते के आधार पर लंबित मामलों के निपटारे का मिलेगा अवसर
केटी न्यूज/बक्सर
चेक बाउंस से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारे के उद्देश्य से 18 जुलाई को व्यवहार न्यायालय, बक्सर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश तथा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित इस विशेष लोक अदालत में पक्षकारों को आपसी सहमति के आधार पर विवादों का समाधान कराने का अवसर मिलेगा। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बक्सर ने तैयारियां तेज कर दी हैं।इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बक्सर की सचिव-सह-अवर न्यायाधीश नेहा दयाल ने बताया कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य वर्षों से लंबित मामलों का सरल, त्वरित और कम खर्च में निपटारा सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का समाधान होने से पक्षकारों का समय और धन दोनों बचते हैं तथा न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।उन्होंने बताया कि इस बार विशेष लोक अदालत का आयोजन दो माध्यमों से किया जाएगा। पक्षकार अपनी सुविधा के अनुसार न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर या फिर वर्चुअल माध्यम से भी कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे। इससे दूर-दराज के लोगों को भी सुविधा मिलेगी और अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन की संभावना बढ़ेगी।विशेष लोक अदालत में मुख्य रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत लंबित चेक बाउंस के मामलों का निष्पादन किया जाएगा।

ऐसे मामलों में यदि दोनों पक्ष आपसी सहमति से समझौते के लिए तैयार होते हैं तो उसी दिन मामले का अंतिम निपटारा किया जा सकेगा।लोक अदालत के निर्णय को विधिक मान्यता प्राप्त होती है और उसके विरुद्ध सामान्यतः अपील का प्रावधान नहीं होता, जिससे विवाद का स्थायी समाधान संभव हो जाता है।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का शांतिपूर्ण समाधान कराएं। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए पक्षकार व्यवहार न्यायालय, बक्सर परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में सचिव से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा प्राधिकरण की ओर से हेल्पलाइन नंबर एवं ई-मेल के माध्यम से भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिलाधिकारी-सह-उपाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक-सह-सदस्य तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। अधिकारियों ने अधिक से अधिक लोगों से इस पहल का लाभ उठाने और आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की अपील की है।

