सिमरी के राजस्व अधिकारी समेत तीन पर सीजीएम कोर्ट में दर्ज हुआ परिवाद
जिस जमीन पर नंबरी वाद चल रहा था तथा उस पर पूर्व में आपत्ति डाला गया था, उसका फर्जी तरीके से मूल दस्तावेज के डिड संख्या में फेरबदल कर सिमरी के राजस्व अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज कर दिया गया है। इस मामले की जानकारी होने के बाद पीड़िता ने सिमरी के आरओ समेत कुल तीन लोगों पर बक्सर सीजीएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है। मामले की जानकारी मिलते ही सिमरी अंचल प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

-- जानबूझकर मूल दस्तावेज के डिड के बदले गलत डिड डालकर फर्जी तरीके से जमीन का दाखिल खारिज करने का है आरोप
-- उक्त जमीन पर पूर्व से चल रहा था नंबरीवाद, आपत्ति डालने के बावजूद आरओ ने कर दिया है दाखिल खारिज
केटी न्यूज/डुमरांव
जिस जमीन पर नंबरी वाद चल रहा था तथा उस पर पूर्व में आपत्ति डाला गया था, उसका फर्जी तरीके से मूल दस्तावेज के डिड संख्या में फेरबदल कर सिमरी के राजस्व अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज कर दिया गया है। इस मामले की जानकारी होने के बाद पीड़िता ने सिमरी के आरओ समेत कुल तीन लोगों पर बक्सर सीजीएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है। मामले की जानकारी मिलते ही सिमरी अंचल प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
यह मामला अंचल के राजपुर पर्षनपाह पंचायत के परनही कला मौजा के थाना संख्या 02, खाता 175, प्लाट 339 व 361 जिसका रकबा क्रमशः 31.332 डिसमील व 94.334 डिसमील है, से जुड़ा है। जिसके दाखिल खारिज का जिम्मा विभाग द्वारा राजस्व अधिकारी राहुल सिंह को दिया गया है।
सीजीएम को दिए आवेदन में परिवादी ने जिक्र किया है कि उक्त भूखंड का दाखिल खारिज कराने के लिए सिमरी अंचल में वाद संख्या 2371/24-25 दर्ज किया गया था, जिसमें मैने कोर्ट में नंबरी मुकदमा चलने का जिक्र करते हुए आपत्ति डाली थी। जिसके बाद उक्त वाद को पेंडिंग दिखाते हुए सिमरी के राजस्व अधिकारी ने विपक्षियों रामावती देवी व उनके पति तेजनारायण यादव को लाभ पहुंचाने के उदेश्य से वाद संख्या 2371 को छुपाकर दूसरा आवेदन दिया गया
जिसका वाद संख्या 100/25-26 है। इस आवेदन पर आरओ द्वारा मूल दस्तावेज के डिड संख्या 1095 को छिपाकर उसके जगह फर्जी डिड संख्या 1114 डालकर उसका दाखिल खारिज कर दिया गया है। जबकि पीड़िता द्वारा पूर्व में एक अपै्रल 25 व 25 अपै्रल 25 को सीओ तथा इसके बाद 16 मई को जिलाधिकारी के पास आपत्ति का आवेदन दे उक्त दाखिल खारिज को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन उसे न तो सीओ से और न ही जिलाधिकारी को आवेदन देने से न्याय मिला।
इसी दौरान उक्त पंचायत का प्रभार आरओ राहुल सिंह को मिल गया, उन्होंने डिड संख्या व वाद संख्या बदल उक्त भू-खंड का दाखिल खारिज स्वीकृत कर दिया है। पीड़िता के अधिवक्ता शशिकांत उपाध्याय ने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 338, 336(3), 61(2) तथा आईपीसी की धारा 467, 468 व 120 ( बी ) के तहत परिवाद दर्ज किया गया है।
वहीं, सिमरी सीओ भवानी शंकर पांडेय ने कहा कि पर्षनपाह पंचायत आरो के जिम्मे है। मीडिया के माध्यम से परिवाद दायर होने की जानकारी मिली है। मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ वरीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।