इटाढ़ी आरओबी क्षतिग्रस्त होने से भारी वाहनों पर रोक, प्रशासन ने जारी किया नया रूट प्लान
बक्सर-बरुणा रेलवे स्टेशन के बीच पूर्वी रेलवे गुमटी संख्या 70 बी/टी (इटाढ़ी गुमटी) के समीप नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के क्षतिग्रस्त होने के बाद जिला प्रशासन ने बड़े और भारी वाहनों के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

__ मरम्मत कार्य पूरा होने तक डायवर्जन व्यवस्था लागू, आवश्यक सेवाओं और छोटे वाहनों के लिए अलग मार्ग निर्धारित
केटी न्यूज/बक्सर
बक्सर-बरुणा रेलवे स्टेशन के बीच पूर्वी रेलवे गुमटी संख्या 70 बी/टी (इटाढ़ी गुमटी) के समीप नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के क्षतिग्रस्त होने के बाद जिला प्रशासन ने बड़े और भारी वाहनों के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुल का क्षतिग्रस्त हिस्सा वाहनों के आवागमन के लिए असुरक्षित हो गया है और वर्तमान में उसकी मरम्मत का कार्य जारी है।प्रशासन ने बताया कि यह मार्ग बक्सर को जिले के दक्षिणी हिस्से तथा रोहतास जिले से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे-बड़े और भारी वाहनों का आवागमन होता है।

ऐसे में सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था लागू की गई है।जारी आदेश के अनुसार इटाढ़ी की ओर से आने वाले भारी वाहन अब राजपुर-चौसा मार्ग का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेंगे अथवा बक्सर पहुंचेंगे। वहीं नावानगर और सिकरौल क्षेत्र से आने वाले भारी वाहनों को कोरानसराय, डुमरांव और नया भोजपुर होते हुए बक्सर गोलंबर तक जाने का निर्देश दिया गया है। रोहतास जिले से आने वाले भारी वाहनों को भी इटाढ़ी मार्ग का उपयोग नहीं करने और सरेंजा-चौसा मार्ग से गंतव्य तक जाने को कहा गया है।मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा जैसे छोटे वाहनों को पाण्डेयपट्टी रेलवे गुमटी से आवागमन की अनुमति दी गई है। स्कूल बसों, दूध आपूर्ति वाहनों और गैस सिलेंडर ढोने वाले वाहनों के लिए भी पाण्डेयपट्टी रेलवे फाटक से प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था की गई है।

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन स्वामियों को प्रशासन से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी।स्थानीय स्तर पर संचालित सवारी बसों को इटाढ़ी गुमटी के दक्षिणी हिस्से में ही यात्रियों को उतारने और चढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इन बसों को बक्सर नगर क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।यातायात व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 6 जून से अगले आदेश तक विभिन्न स्थलों पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही जिला परिवहन विभाग, खनन विभाग और संबंधित अंचल अधिकारियों को भी आवश्यक सहयोग एवं निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

