बढ़ी चिंता, लोकसभा चुनाव से पहले 520 लाइसेंसी हथियारों का नहीं हुआ है सत्यापन

बढ़ी चिंता, लोकसभा चुनाव से पहले 520 लाइसेंसी हथियारों का नहीं हुआ है सत्यापन

- स्क्रीनिंग समिति की बैठक में डीएम ने थानाध्यक्षों से मांगी रिपोर्ट

केटी न्यूज/बक्सर

लोकसभा चुनाव से पहले जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के 520 लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन नहीं हो सका है। हालांकि, जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए दो बार तिथि निर्धारित की गई थी। बावजूद अबतक 520 लाइसेंसधारी अपने आग्नेयास्त्रों का सत्यापन नहीं कराए है। जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की।

यह बैठक समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में की गई थी। इसी बैठक में शस्त्र शाखा के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 520 असत्यापित शस्त्रों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने शस्त्रों का अबतक सत्यापन नहीं कराया गया है और न ही अपने शस्त्र को थाना शस्त्रागार में जमा किया गया है। जो आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियमावली 2016 में वर्णत प्रावधानों तथा अनुज्ञप्ति की शर्ताे का उल्लंघन है।

डीएम ने इसे गंभीर मामला बताया है। उन्होंने तत्काल बिना सत्यापन वाले हथियारों को बरामद करने को कहा है तथा संबंधित थानों के थानाध्यक्षों से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा के पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्गत निषेधाज्ञा के अंतर्गत सभी प्रकार के शस्त्रों का जिला में आवागमन पर पूर्णतः रोक है।

जिला दंडाधिकारी द्वारा सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि असत्यापित सभी शस्त्रों के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। डीएम के इस निर्देश के बाद थानाध्यक्षों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। पुलिस अब सरगर्मी से बिना सत्यापन वाले हथियारों की खोज में जुट गई है। 

30 अपै्रल तक जमा कराना है बिना सत्यापन वाले हथियार

लोक सभा आम निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, भयमुक्त एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के लिए उक्त व्यक्तियों के शस्त्रों को 30 अप्रैल 2024 तक संबंधित थाना या शस्त्रागार में शस्त्र जमा कराने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द करने के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कारवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा इसकी सूचना दोनों अनुमंडलों के

एसडीओ तथा डीएसपी के अलावे सभी थानाध्यक्षों एवं सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया है। ताकि निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य यथा निर्धारित चेक पोस्ट पर जांच से संबंधित किए जा रहे हैं कार्य के दौरान उक्त पर सख्ती से जांच हो सके। यदि जांच के दौरान ऐसे शस्त्र पाए जाते हैं तो उसे पर दंडात्मक कारवाई की जाएगी।

चुनाव से पहले जमा कराए जाएंगे लाइसेंसी हथियार

बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बक्सर जिला में जितने भी अनुज्ञप्तिधारी है उनसे विधि व्यवस्था के संधारण के लिए स्वेच्छा से अपना शस्त्र संबंधित थाना में जमा करने हेतु अपील किया जाय। थानाध्यक्ष को निदेश दिया गया के जिस थाना में मालखाना नहीं है

वे शस्त्रधारियों को नजदीक के थाने में शस्त्र जमा करने के लिए पर्ची देंगे ताकि शस्त्रधारी सुविधा पूर्वक अपना शस्त्र जमा कर सकें। बैठक में पुलिस अधीक्षक बक्सर, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बक्सर, प्रभारी पदाधिकारी, शस्त्र शाखा, बक्सर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।