अवैध मिट्टी खनन पर जिला प्रशासन का बड़ा प्रहार

बक्सर जिला प्रशासन ने अवैध मिट्टी खनन और बिना वैध अनुमति के मिट्टी ढुलाई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र के मिश्राही पोखरा में चल रहे अवैध कारोबार पर कड़ा प्रहार किया है। खनन विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त छापेमारी में एक जेसीबी मशीन और दो ट्रैक्टरों को अवैध रूप से मिट्टी की खुदाई और परिवहन करते पकड़ा गया।

अवैध मिट्टी खनन पर जिला प्रशासन का बड़ा प्रहार

--मिश्राही पोखरा में छापेमारी, जेसीबी व दो ट्रैक्टर जब्त; 59 लाख से अधिक का जुर्माना, प्राथमिकी दर्ज

केटी न्यूज/बक्सर

बक्सर जिला प्रशासन ने अवैध मिट्टी खनन और बिना वैध अनुमति के मिट्टी ढुलाई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र के मिश्राही पोखरा में चल रहे अवैध कारोबार पर कड़ा प्रहार किया है। खनन विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त छापेमारी में एक जेसीबी मशीन और दो ट्रैक्टरों को अवैध रूप से मिट्टी की खुदाई और परिवहन करते पकड़ा गया। कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है।जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित लोगों द्वारा बिना वैध खनन अनुमति और विभागीय स्वीकृति के बड़े पैमाने पर मिट्टी का कटाव कर उसकी ढुलाई की जा रही थी। प्रशासन ने इसे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने वाला गंभीर मामला माना है।

जिला प्रशासन ने जब्त जेसीबी मशीन पर 10 लाख रुपये का शमन शुल्क लगाया है। इसके साथ ही निकाली गई मिट्टी की रॉयल्टी का 25 गुना दंड लगाते हुए 46 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। वहीं पकड़े गए दोनों ट्रैक्टरों पर क्रमशः 1 लाख 9 हजार 257 रुपये तथा 1 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस तरह कुल मिलाकर करीब 59 लाख रुपये से अधिक की दंडात्मक कार्रवाई की गई है।मामले में वाहन मालिकों और अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम-1957 तथा बिहार खनिज अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जिला प्रशासन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि बिना वैध अनुमति के किसी भी प्रकार की मिट्टी खुदाई, परिवहन या खनन गतिविधि पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार, संवेदक या एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा। अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।प्रशासन ने सभी निर्माण एजेंसियों, कार्य विभागों और संवेदकों को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली मिट्टी अथवा अन्य खनिज सामग्री केवल वैध स्रोतों और विधिवत अनुमति के माध्यम से ही ली जाए। विभागीय कार्यों की आड़ में अवैध खनन या ढुलाई पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।जिला प्रशासन ने दोहराया है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।