जेल में बंद भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक भरत शर्मा की बिगड़ी तबियत सीने में दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती

जेल में बंद भोजपुरी गायक की तबियत अचानक बिगड़ गई। जिसके बाद जेल प्रशासन के द्वारा उन्हें शहीद निर्मल महतों मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कार्डियक केयर भर्ती गया। धनबाद मंडल कारा में भरत शर्मा के द्वारा सीने में दर्द की शिकायत की गई थी। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो उनकी वीपी 180 थी।

जेल में बंद भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक भरत शर्मा की बिगड़ी तबियत सीने में दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती

केटी न्यूज/पटना/धनबाद 

जेल में बंद भोजपुरी गायक की तबियत अचानक बिगड़ गई। जिसके बाद जेल प्रशासन के द्वारा उन्हें शहीद निर्मल महतों मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कार्डियक केयर भर्ती गया। धनबाद मंडल कारा में भरत शर्मा के द्वारा सीने में दर्द की शिकायत की गई थी। जब  उनको अस्पताल ले जाया गया तो उनकी वीपी 180 थी। उन्हें लगातार घबराहट व बेचौनी हो रही थी। जांच के दौरान उनका ईसीजी कराया गया तो वो नार्मल नही था।

भरत शर्मा की तबियत खराब होने की सूचना मिलने के बाद उनके परिजन व शुभचिंत अस्पताल के बाहर जूट गये है।  डॉक्टर के अनुसार भोजपुरी भरत शर्मा ब्लड प्रेशर की पहले से बिमारी है। उन्हें दवाई दी जा रही हैं। उनकी देख रेख के लिए उनके परिजन अस्पताल पहुंचे हैं। डाक्टर के अनुसार सभी जांच रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की ओर से मेडिकल बोर्ड गठन किया जाएगा। जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, पैथोलॉजी समेत अन्य विभाग के विशेषज्ञ डाक्टरों की टीम शामिल होगी।

मेडिकल रिपोर्ट की जांच के बाद मंडल कारा प्रबंधन को जानकारी दे दी जायेगी। ज्ञात हो कि शुक्रवार को उन्होंने धनबाद सिविल कोर्ट में आयकर विभाग के तीन मामलों में आत्मसमर्पण किये थे। जिसके बाद आर्थिक अपराध की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता कुमारी ने उन्हें तीन मामलों में न्यायिक हिरासत में लेकर शुक्रवार को ही जेल भेज दिया था। भरत शर्मा तीनों मामलों में सजायाफ्ता हैं। भरत शर्मा के द्वारा 27 जून 204 को झारखंड हाई कोर्ट अपील कर न्याय की गुहार लगाई थी।

जिसमें हाईकोर्ट ने भरत शर्मा को निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद सरेंडर सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश दिया गया था। ज्ञात हो कि 13 जून 2018 को भोजपुरी गायक भरत शर्मा को ईओयू के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने इनकॉम टैक्स विभाग से फर्जी दस्तावेज के आधार पर टीडीएस का भुगतान लेने संबंधी तीन घटनाओं में अलग-अलग दो वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई थी।

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