तीन शराब तस्करों को पांच-पांच वर्षों की कारावास व एक-एक लाख का जुर्माना

तीन शराब तस्करों को पांच-पांच वर्षों की कारावास व एक-एक लाख का जुर्माना

केटी न्यूज/बक्सर

बक्सर एक्साइज कोर्ट ने शराब तस्करी के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हें पांच-पांच वर्षों के कारावास की सजा के साथ ही एक-एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

यह सजा ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 661/2020 के अभियुक्तों विक्की तिवारी, काशी तिवारी और प्रदीप पांडेय को सुनाई गई। उक्त फैसला विशेष उत्पाद न्यायालय संख्या दो के न्यायाधीश प्रेमचंद वर्मा ने सुनाया है।जानकारी के अनुसार ब्रह्मपुर पुलिस ने 13 दिसंबर 2020 को अभियुक्तों के पास से 16.200 एमएल विदेशी शराब बरामद किया था।

पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने इस मामले में तीनों को दोषी पाया था, सोमवार को उक्त फैसला सुनाया गया बताते चले की विक्की तिवारी एवं काशी तिवारी पिता पुत्र हैं। जिसमें से विक्की तिवारी फरार चल रहा है

न्यायालय ने उसके खिलाफ परमानेंट वारंट जारी करते हुए उक्त फैसला सुनाया। सुनवाई में सरकार की ओर से एक्साइज पीपी अवधेश कुमार राय, रविंद्र कुमार सिन्हा एवं श्याम श्री चंदा ने बहस में हिस्सा लिया।