योगी आदित्यनाथ की इस बात का किया उल्लंघन तो 5 साल तक की भुगतनी पड़ेगी सजा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया अध्यादेश जारी किया है।इस नए अध्यादेश में कहा गया है कि खाने पीने के समान में अगर थूका तो 5 साल की जेल होगी।
केटी न्यूज़/अयोध्या
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया अध्यादेश जारी किया है।इस नए अध्यादेश में कहा गया है कि खाने पीने के समान में अगर थूका तो 5 साल की जेल होगी। इतना ही नहीं आदेश में रेस्टोरेंट, ढाबा और किचन में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगाना भी होगा। इसके साथ ही आईडी कार्ड भी जरूरी है।
योगी सरकार के इस आदेश का अयोध्या के दुकानदारों ने समर्थन किया है।दुकानदारों ने कहा कि सरकार का यह आदेश सराहनीय है।इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इस तरह का मामले आए दिन सामने आते है। कहीं कोई जूस में थूक रहा है तो कहीं किसी घर में नौकरानी आटे में कुछ मिल रही है।इसके बाद अब प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश का कड़ाई से पालन नहीं हुआ और इसका उल्लंघन हुआ तो 5 साल तक की सजा भुगतना पड़ेगा।