हाईकोर्ट के आदेश पर कोरानसराय में प्रशासन ने सरकारी गली से हटाया अतिक्रमण

हाईकोर्ट के आदेश पर कोरानसराय में प्रशासन ने सरकारी गली से हटाया अतिक्रमण

छह में से पांच अतिक्रमणकारियों के अवैध निर्माण पर चला जेसीबी, एक को मिला नोटिस

केटी न्यूज/डुमरांव

पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर बतौर मजिस्ट्रेट डुमरांव सीओ अंकिता सिंह ने कोरानसराय के एक सार्वजनिक गली की जमीन पर कब्जा जमाने वाले पांच अतिक्रमणकारियों के अवैध निर्माण को तोड़ रास्ते को अतिक्रमणमुक्त कराया। जबकि एक अतिक्रमणकारी को नोटिस दे उन्हें निर्धारित समय के अंदर अपना मकान हटाने का निर्देश दिया गया। जानकारी के अनुसार कोरान सराय की उक्त गली की जमीन पर छह लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। जिस कारण लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसकी शिकायत स्थानीय निवासी चंद्रमोहन सिंह ने पहले प्रशासन से किया था। लेकिन प्रशासन की उदासीनता के बाद वे इस मामले पर पटना हाई कोर्ट में परिवाद दाखिल किए। हाई कोर्ट के आदेश पर ही बतौर मजिस्ट्रेट सह डुमरांव सीओ द्वारा कोरानसराय पुलिस के सहयोग से सरकारी गली की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले बच्चा सिंह, अवध बिहारी सिंह, लालबाबू पासवान, मजेटर पासवान तथा लाला साह के अवैध निर्माण को तोड़ा। जबकि सरकारी जमीन पर मकान बनाने वाले सुदर्शन सिंह को मकान तोड़ने के लिए कुछ दिनों का समय दिया गया हैं। निर्धारित समय के अंदर मकान नहीं तोड़ने पर प्रशासन उनके मकान को तोड़ने के साथ ही जुर्माना भी वसूलेगा। सीओ अंकिता सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कोरानसराय में सरकारी गली का कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। इस मामले में पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अतिक्रमण हटाने का नोटिस अंचल कार्यालय से दिया गया था। लेकिन तय समय बीतने के बाद भी अतिक्रमणकारी अवैध निर्माण को तोड़े नहीं थे। जिसके बाद उनके निर्माण को तोड़ गली का अतिक्रमणमुक्त कराया गया। उन्होंने कहा कि एक अतिक्रमणकारी को फिर से अपना मकान तोड़ने का निर्देश दिया गया हैं। इस दौरान कोरानसराय थानाध्यक्ष रंजीत कुमार के साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी।