चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे की तैयारी तेज, 18 जुलाई को बक्सर में लगेगी विशेष लोक अदालत

व्यवहार न्यायालय, बक्सर में 18 जुलाई को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) कार्यालय में सभी न्यायिक पदाधिकारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे की तैयारी तेज, 18 जुलाई को बक्सर में लगेगी विशेष लोक अदालत

__ जिला विधिक सेवा प्राधिकार की समीक्षा बैठक में न्यायिक पदाधिकारियों को अधिकाधिक मामलों के समझौते से निष्पादन का निर्देश, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी सुनवाई

केटी न्यूज/बक्सर

व्यवहार न्यायालय, बक्सर में 18 जुलाई को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) कार्यालय में सभी न्यायिक पदाधिकारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष लोक अदालत को प्रभावी और सफल बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई तथा अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सह अवर न्यायाधीश नेहा दयाल ने न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों में दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर समझौते का वातावरण तैयार किया जाए, ताकि विवादों का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान हो सके।

उन्होंने कहा कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है।बताया गया कि इस विशेष लोक अदालत में मुख्य रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज चेक बाउंस एवं वित्तीय लेनदेन से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। ऐसे मामलों में समझौते की व्यापक संभावना को देखते हुए न्यायिक पदाधिकारियों को पूर्व से ही पक्षकारों से संपर्क कर सहमति बनाने का निर्देश दिया गया है।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विशेष लोक अदालत की कार्यवाही ऑनलाइन (वर्चुअल) और ऑफलाइन (फिजिकल) दोनों माध्यमों से संचालित होगी। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पक्षकार भी बिना अनावश्यक परेशानी के अपने मामलों का निपटारा करा सकेंगे।

न्यायिक अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से अधिक से अधिक मामलों का त्वरित निष्पादन संभव होगा।जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आम लोगों से अपील की है कि जिनके चेक बाउंस अथवा वित्तीय लेनदेन से जुड़े मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे विशेष लोक अदालत का लाभ उठाकर आपसी सहमति से विवाद का स्थायी समाधान करें। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए पक्षकार व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 06183-299925 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।