दुष्कर्मी मौलाना को 20 वर्षों का कारावास, कोर्ट ने लगाया दो लाख 30 हजार का अर्थदंड

दुष्कर्मी मौलाना को 20 वर्षों का कारावास, कोर्ट ने लगाया दो लाख 30 हजार का अर्थदंड

- धनसोई थाना क्षेत्र के एक नाबालिक से दुष्कर्म का आरोपी है मौलाना

केटी न्यूज/बक्सर

नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी एक मौलाना को पॉस्को कोर्ट ने 20 वर्षों के कारावास के साथ ही दो लाख 30 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया है। घटना धनसोई थाना क्षेत्र में जनवरी 2021 में हुई थी। दुष्कर्म के इस मामले में न्यायलय ने उक्त मौलाना को मंगलवार दोषी करार दिया था। लेकिन सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। जिसे विशेष न्यायाधीश कामेश्वर प्रसाद चौबे ने गुरुवार को 20 वर्षाे की सजा के साथ अर्थ दंड भी लगाया। जानकारी के अनुसार अभियुक्त शाहिद अंसारी पिता कादिर अंसारी 14 जनवरी 2021 को लगभग 13 वर्षीय पीड़िता धनसोई मस्जिद में पढ़ने के लिए जाया करती थी। जहां कलयुगी मौलाना ने उसे बहला फुसलाकर अपने साथ चौसा डुमडेरवा ले गया तथा तीन दिनों तक दुष्कर्म करता रहा। परिजनों ने उक्त मौलाना के विरुद्ध नामजद प्राथमिक दर्ज कराई थी। जिसे बाद में धनसोई, इटाढ़ी एवं बक्सर मुफस्सिल थाना के संयुक्त प्रयास से छापेमारी कर नाबालिक को चौसा से बरामद किया गया था। विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश कामेश्वर प्रसाद चौबे ने गुरुवार को फैसला सुनाया जहां अभियुक्त को 20 वर्षों के कारावास एवं दो लाख तीस हजार रुपयों जुर्माना लगाया गया है।