तीन सौ मीटर के भीतर हाईमास्ट लगाने का मामला पकड़ा तूल

तीन सौ मीटर के भीतर हाईमास्ट लगाने का मामला पकड़ा तूल

 -- जांच रिपोर्ट में तीन सौ मीटर के भीतर हाईमास्ट लाइट लगाने की हुई पुष्टि

केटी न्यूज/डुमरांव  

नियम के विरूद्ध हाईमास्ट लाइट लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नियम के विरूद्ध हाईमास्ट लाइट लगाने की शिकायत एसडीओ राकेश कुमार से की गई थी। शिकायत पर एसडीओ ने तीन सदस्यीय टीम गठित करते हुए जांच कराया था। जांच टीम ने हाईमास्ट लाइट को तीन मीटर के भीतर पाया जो नियम का सरासर उल्लंघन है।

फिर उसमें इस बात को दर्शाया गया था कि लोगों के डिमांड पर सौ मीटर के दायरे पर हाईमास्ट लाइट लगाया गया है। अब यहां यह सवाल उठता है कि लोगों के डिमांड पूरा करने के लिये नियम-कानून को ताक पर रख कर काम कराया जाएगा। लोगों का कहना है कि नियम के विरूद्ध एक हाईमास्ट लगाया जा सकता है, लेकिन तीन नहीं न लग सकता है। 

इधर सरकारी राशि का दुरूपयोग करने में शिकायतकर्ता का कहना है कि इसमें जेई, सहायक अभियंता, ईओ, वार्ड पार्षद तक दोषी हैं। यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सरकारी राशि का दुरूपयोग का मामला बनाते हुए मानवाधिकार तक शिकायत की जाएगी। हालोकि नगर विकास विभाग के निदेशक से लेकर मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायत की गई है।

शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि अपना दोष छिपाने के लिये वार्ड पार्षद वार्ड में घुम-घुम लोगों से हस्ताक्षर करा रहे हैं कि हमलोगों के द्वारा हाईमास्ट लगाने की मांग की गई थी। बहरहाल आगे जो भी हो, लेकिन जांच में यह साबित हो चुका है कि तीन हाईमास्ट लाइट तीन सौ मीटर के दायरे के भीतर लगाए गए हैं, जो नियम के विरूद्ध हैं।