बिहार में बाहर से आने वाले बालू-पत्थर पर ट्रांजिट पास अनिवार्य

राज्य में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा पर्यावरणीय रूप से संतुलित एवं धारणीय खनन व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

बिहार में बाहर से आने वाले बालू-पत्थर पर ट्रांजिट पास अनिवार्य

__ 10 जून से लागू होगी नई व्यवस्था, बिना ट्रांजिट पास खनिज परिवहन पर होगी कड़ी कार्रवाई

केटी न्यूज/बक्सर

राज्य में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा पर्यावरणीय रूप से संतुलित एवं धारणीय खनन व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब बिहार की सीमा में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले बालू, पत्थर एवं अन्य लघु खनिजों से लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा।विभागीय अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में दूसरे राज्यों से आने वाले खनिजों की मात्रा, प्रकार और परिवहन की निगरानी के लिए कोई सुदृढ़ व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी।

इसी कमी को दूर करने तथा खनिजों के आयात का सटीक आंकड़ा संकलित करने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है।खान एवं भूतत्व विभाग का मानना है कि ट्रांजिट पास व्यवस्था लागू होने से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी तथा एक ही चालान के आधार पर बार-बार किए जाने वाले अवैध खनिज परिवहन पर प्रभावी रोक लग सकेगी। इसके साथ ही खनिजों की आवाजाही की निगरानी भी अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी।अधिसूचना के अनुसार बिहार खनिज (समनुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम-41 के तहत राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे वाहनों पर ट्रांजिट पास शुल्क निर्धारित किया गया है।

इसके लिए 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन अथवा 85 रुपये प्रति घनमीटर की दर लागू होगी, जो संबंधित खनिज और माप की इकाई के अनुसार देय होगी।विभाग ने बताया कि इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद ने 20 फरवरी को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। नई व्यवस्था आगामी 10 जून से पूरे बिहार में प्रभावी हो जाएगी।जिला प्रशासन एवं खनन विभाग ने खनिज व्यवसायियों, परिवहनकर्ताओं तथा निर्माण एजेंसियों से निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध ट्रांजिट पास के खनिज परिवहन करते पाए जाने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।