अनुशासनहीनता पर गिरी गाज, बक्सर डीईओ कार्यालय के प्रधान लिपिक अनिल राय निलंबित
शिक्षा विभाग में लापरवाही और अनुशासनहीनता अब भारी पड़ गई है। लंबे समय से लग रहे गंभीर आरोपों और विभागीय आदेशों की अवहेलना के चलते बक्सर जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कार्यालय के प्रधान लिपिक अनिल कुमार राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल राज कुमार द्वारा 8 नवम्बर को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बिहार के निर्देश पर की गई।

केटी न्यूज/बक्सर
शिक्षा विभाग में लापरवाही और अनुशासनहीनता अब भारी पड़ गई है। लंबे समय से लग रहे गंभीर आरोपों और विभागीय आदेशों की अवहेलना के चलते बक्सर जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कार्यालय के प्रधान लिपिक अनिल कुमार राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल राज कुमार द्वारा 8 नवम्बर को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बिहार के निर्देश पर की गई।

सूत्रों के अनुसार, अनिल राय पर विभागीय कार्यों में अनियमितता, पद के दुरुपयोग और अनुशासनहीन आचरण से संबंधित कई गंभीर आरोप लगे थे। विभाग द्वारा उनसे कई बार लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन उन्होंने हर बार टालमटोल रवैया अपनाया। अंततः उनके जवाब को असंतोषजनक पाते हुए विभाग ने कठोर कदम उठाया।

कार्यालय आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में श्री राय का मुख्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर का कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (विनियमावली) 2005 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। वहीं, निलंबन के बाद विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी और आरोप पत्र अलग से जारी होगा।

निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग में अनुशासनहीनता, आदेश की अवहेलना या भ्रष्टाचार जैसी प्रवृत्तियों को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निलंबन आदेश की प्रतिलिपि डीईओ बक्सर, डीईओ कैमूर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) और कोषागार पदाधिकारी बक्सर को भेजी गई है।

यह कार्रवाई शिक्षा विभाग में जवाबदेही की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है, अब लापरवाही पर चुप्पी नहीं, कार्रवाई ही जवाब होगी।
