बुनियादी विद्यालय सरेंजा और उत्क्रमित उच्च विद्यालय गोसाईंपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक पर निलंबित

प्रखण्ड अंतर्गत राजकीय बुनियादी विद्यालय सरेंजा और उत्क्रमित उच्च विद्यालय गोसाईंपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक पर मध्याह्न भोजन में अनियमितता बरतने और विद्यालय में साफ सफाई पर ध्यान नही दिए जाने को लेकर विभागीय कार्रवाई के तहत निलम्बन का आदेश दिया गया है।

बुनियादी विद्यालय सरेंजा और उत्क्रमित उच्च विद्यालय गोसाईंपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक पर निलंबित

केटी न्यूज/ बक्सर

प्रखण्ड अंतर्गत राजकीय बुनियादी विद्यालय सरेंजा और उत्क्रमित उच्च विद्यालय गोसाईंपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक पर मध्याह्न भोजन में अनियमितता बरतने और विद्यालय में साफ सफाई पर ध्यान नही दिए जाने को लेकर विभागीय कार्रवाई के तहत निलम्बन का आदेश दिया गया है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता, बक्सर के प्रतिवेदित पत्रांक 178 दिनांक 08.04.2025 मे दिनांक 01.04.2025 को राजकीय बुनियादी विद्यालय, सरेंजा के किये गये निरीक्षण के क्रम में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापिका, प्रिती राय को मध्याह्न भोजन के संचालन में अनियमितता बरतने एवं विद्यालय के पठन-पाठन में अभिरूचि नहीं लेने के लिए प्रथम द्रष्टया दोषी पाया गया है।

अतः प्रिती राय को उपर्युक्त वर्णित आरोप के आलोक में बिहार विशिष्ठ शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये विभागीय कारवाई के अधीन किया जाता है। निलंबन अवधि में श्रीमती राय को जीवन यापन भत्ता निलंबन मुख्यालय के पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर विभागीय नियमानुसार देय होगा। निलंबन अवधि में राय का मुख्यालय प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय, सह प्रखण्ड संसाधन केन्द्र बक्सर निर्धारित किया जाता है

तथा श्रीमती राय के विरूद्ध आरोप पत्र का गठन अलग से करते हुये संचालन एवं उपस्थापन पदाधिकारी नामित किये जायेंगे। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता, बक्सर के प्रतिवेदित पत्रांक 179 दिनांक 08.04.2025 मे दिनांक 01.04.2025 को  के किये गये निरीक्षण के क्रम में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक, संजय सिंह को मध्याहन भोजन के संचालन में अनियमितता बरतने, विद्यालय मे साफ सफाई का ध्यान नही रखने एवं विद्यालय के पठन-पाठन में अभिरूचि नहीं लेने के लिए प्रथम द्रष्टया दोषी पाया गया है।

अतः संजय सिंह को उपर्युक्त वर्णित आरोप के आलोक में बिहार विशिष्ठ शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये विभागीय कारवाई के अधीन किया जाता है। निलंबन अवधि में सिंह को जीवन यापन भत्ता निलंबन मुख्यालय के पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर विभागीय नियमानुसार देय होगा।

निलंबन अवधि में सिंह का मुख्यालय प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय, सह प्रखण्ड संसाधन केन्द्र चौंगाई निर्धारित किया जाता है तथा श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र का गठन अलग से करते हुये संचालन एवं उपस्थापन पदाधिकारी नामित किये जायेंगे।