पुराने ट्रैफिक चालान से मिलेगी राहत, 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष पहल
आम लोगों को लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालानों की परेशानी से राहत देने के उद्देश्य से इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष पहल की गई है। 09 मई को आयोजित होने वाली वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय मामलों के साथ-साथ ट्रैफिक चालान से जुड़े लंबित मामलों का भी बड़े पैमाने पर निपटारा किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

__ 90 दिन से लंबित ई-चालानों के निपटारे के लिए 4 से 8 मई तक प्री-सिटिंग, लोगों से अपील— मौका न गंवाएं
केटी न्यूज/बक्सर।
आम लोगों को लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालानों की परेशानी से राहत देने के उद्देश्य से इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष पहल की गई है। 09 मई को आयोजित होने वाली वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय मामलों के साथ-साथ ट्रैफिक चालान से जुड़े लंबित मामलों का भी बड़े पैमाने पर निपटारा किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर की ओर से इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल लोगों को कानूनी झंझटों से बचाने और आसान तरीके से मामलों के समाधान का अवसर प्रदान करेगी।

इस बार खास बात यह है कि बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लागू “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना, 2026” के तहत 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ई-चालानों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा। इससे वाहन मालिकों और चालकों को जुर्माने और संभावित कानूनी कार्रवाई से राहत मिलने की उम्मीद है।जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बताया गया है कि लोक अदालत से पहले 04 मई से 08 मई तक प्री-सिटिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग पहले ही अपने मामलों को समझौते के आधार पर निपटा सकें। इस दौरान संबंधित व्यक्ति कार्यालय पहुंचकर अपने दस्तावेजों की जांच करवा सकते हैं और प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं।

योजना के तहत वे सभी वाहन स्वामी या चालक पात्र होंगे, जिनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं जैसे 177, 178, 179, 183, 184, 194 और 196 के तहत ई-चालान जारी हुआ है और जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित है। ऐसे मामलों को लोक अदालत में सहमति के आधार पर समाप्त किया जाएगा।अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अपने मोबाइल पर प्राप्त ई-चालान की कॉपी, वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल और छायाप्रति के साथ समय पर उपस्थित हों।साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि इस अवधि में मामलों का निपटारा नहीं कराया गया, तो बाद में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में यह अवसर लोगों के लिए अपने लंबित चालानों को आसानी से समाप्त कराने का बेहतर मौका साबित हो सकता है।

