त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर 1 अक्टूबर से धारा 144 लागू

मऊ । अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि महाराजा अग्रसेन जयंती, दशहरा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, दीपावली, छठ, गुरुनानक जयंती जैसी त्योहारों और विभिन्न परीक्षाओं के दौरान असामाजिक तत्व शांति भंग करने की कोशिश कर सकते हैं।

त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर 1 अक्टूबर से धारा 144 लागू

केटी न्यूज़/ मऊ  

मऊ । अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि महाराजा अग्रसेन जयंती, दशहरा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, दीपावली, छठ, गुरुनानक जयंती जैसी त्योहारों और विभिन्न परीक्षाओं के दौरान असामाजिक तत्व शांति भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे मऊ जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

इस स्थिति को देखते हुए, 1 अक्टूबर 2024 से जनपद में असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ सख्त नियम लागू किए गए हैं। इनमें हथियार लेकर चलने, आपत्तिजनक नारे लगाने, भाषण देने और बिना अनुमति के पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी। यह निषेधाज्ञा 1 अक्टूबर 2024 से 30 नवंबर 2024 की रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगी।