राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग व अतिक्रमण पर होगी सख्ती
जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला राजमार्ग सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, अवैध अतिक्रमण हटाने तथा यातायात व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।


--सड़क सुरक्षा मजबूत करने को जिला राजमार्ग सुरक्षा समिति की बैठक, 60 दिनों में कार्रवाई का निर्देश
केटी न्यूज/बक्सर
जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला राजमार्ग सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, अवैध अतिक्रमण हटाने तथा यातायात व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।बैठक में जिला स्तर पर “जिला राजमार्ग सड़क सुरक्षा कार्यबल” गठित करने का निर्णय लिया गया। यह कार्यबल राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित निरीक्षण, गश्ती और सुरक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी करेगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माणों की पहचान कर उनके विरुद्ध निष्कासन अभियान चलाया जाए।

उन्होंने कहा कि राजमार्ग सुरक्षा क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनापत्ति के बिना किसी प्रकार का लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया।बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और दुर्घटना संभावित स्थलों पर विशेष निगरानी रखने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने प्रत्येक पंद्रह दिनों पर समीक्षा बैठक आयोजित कर कार्रवाई प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि 60 दिनों के भीतर अवैध निर्माणों को हटाने तथा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हर हाल में सुनिश्चित की जाए। साथ ही निरीक्षण और गश्ती व्यवस्था के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने को कहा गया।

बैठक में आपातकालीन सेवाओं को लेकर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने प्राथमिक उपचार सुविधा युक्त एम्बुलेंस, वाहन हटाने वाली क्रेन तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया।बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्धारित सीमा क्षेत्र में भारी और व्यावसायिक वाहनों की अनधिकृत पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। वाहनों की पार्किंग केवल निर्धारित ट्रक ठहराव केंद्रों और यात्री सुविधा स्थलों पर ही की जा सकेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और सह-चालकों के विरुद्ध जुर्माना समेत अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

