मीडिया लोकतंत्र की सशक्त आवाज़ है - जिलाधिकारी
आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. विद्यानंद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य की संयुक्त अध्यक्षता में मीडिया कर्मियों से संबंधित कार्य एवं दायित्व पर द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित किया गया।

-- डीएम-एसपी ने मीडिया कर्मियों को दिया प्रशिक्षण, आदर्श आचार संहिता का पढ़ाया पाठ
केटी न्यूज/बक्सर
आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. विद्यानंद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य की संयुक्त अध्यक्षता में मीडिया कर्मियों से संबंधित कार्य एवं दायित्व पर द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित किया गया।
डीएम ने इस दौरान निर्वाचन कार्यक्रम से जुड़ी प्रमुख तिथियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की संवीक्षा 18 अक्टूबर, अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, मतदान 6 नवम्बर तथा मतगणना 14 नवम्बर को की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया 16 नवम्बर तक पूर्ण कर ली जाएगी।
-- आदर्श आचार संहिता और बीएनएसएस की धारा 163 लागू
प्रेस नोट जारी होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 भी प्रभावी हो गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।
-- मीडिया की भूमिका पर दिया दिशा-निर्देश
डीएम ने बताया कि मतदान के एक दिन पहले और मतदान के दिन प्रिंट मीडिया के विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक होगा ताकि भ्रामक प्रचार रोका जा सके। मतदान केन्द्र के अंदर प्रवेश केवल निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र के आधार पर ही दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र की सशक्त आवाज़ है, अतः निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी मीडिया प्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि वे प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।