डुमरांव नगर परिषद के कार्यपालक पर डीएम ने लगाया चार हजार का अर्थदंड
नियम की अनदेखी कर चाट में ईंट का टुकड़ा गिराने का था मामला:
केटी न्यूज/डुमरांव
नियमों की अनदेखी करने के मामले में डुमरांव नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अनिरुद्ध कुमार के खिलाफ बक्सर जिलाधिकारी ने चार हजार रुपये का अर्थदंड लगाया हैं। मामला बिना एनओसी लिए नगर परिषद द्वारा महाकाल मंदिर के समीप नहर के चाट में ईंट का टुकड़ा गिराने और बोर्ड की बैठक से संबंधित प्रोसिडिंग की प्रति उपलब्ध नही कराने का था। इस मामले में दो पूर्व वार्ड पार्षदों ने अनुमंडलीय लोक शिकायत में
परिवाद दायर किया था। पूर्व वार्ड पार्षद संतोष मिश्रा ने अनुमंडलीय लोक शिकायत में परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारी राशि का दुरुपयोग व लूट-खसोट किया गया है। इस मामले में सुनवाई के बाद ही इओ ने कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराया, जिसके कारण वाद का निष्पादन नही हो
पाया। वाद के निष्पादन में उदासीनता अपनाने के खिलाफ लोक शिकायत पदाधिकारी ने शास्ति अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई के लिए डीएम को अनुशंसा किया था। वहीं दूसरी ओर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सोनू राय ने भी अनुमंडलीय लोक शिकायत में परिवाद दायर कर नगर परिषद बोर्ड की बैठक से संबंधित प्रोसिडिंग की प्रति उपलब्ध नही कराने का आरोप लगाया था।
इस मामले में सुनवाई के दौरान इओ ने कोई प्रतिवेदन नही दिया, जिसे गंभीरता से लेते हुए अनुमंडलीय लोक शिकायत पदाधिकारी ने इओ के खिलाफ शास्ति अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई के लिए डीएम को अनुशंसा भेजा था। इस दोनों मामले में डीएम ने अर्थदंड लगाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे अभी दर्जनों मामले नगर परिषद के खिलाफ कार्रवाई के इंतजार में पड़े हुए है।