सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बक्सर में सुरक्षा चाक-चौबंद, केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू
केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा को लेकर बक्सर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत कर दिया है। परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं।

केटी न्यूज/बक्सर
केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा को लेकर बक्सर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत कर दिया है। परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं।अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर के जारी आदेश के अनुसार सिपाही भर्ती (सामान्य बंद संवर्ग) की लिखित परीक्षा विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत 24 जून 2026 को जिले में दो पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए बक्सर जिले में कुल 10 केंद्र बनाए गए हैं।परीक्षा केंद्रों में एम.पी. उच्च विद्यालय रामरेखा घाट, डीएवी स्कूल इटाढ़ी रोड, एमवी कॉलेज चरित्रवन, उच्च माध्यमिक विद्यालय अहिरौली, इंदिरा उच्च विद्यालय जेल रोड, आदर्श मध्य विद्यालय नया बाजार, उच्च माध्यमिक विद्यालय जासो, बिहार पब्लिक स्कूल अहिरौली, फाउंडेशन स्कूल इटाढ़ी रोड तथा संत मेरी उच्च विद्यालय नया बाजार शामिल हैं।

परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने और अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह आदेश परीक्षार्थियों के अभिभावकों और अन्य बाहरी लोगों के साथ-साथ मीडिया कर्मियों पर भी लागू रहेगा। हालांकि परीक्षा ड्यूटी में तैनात दंडाधिकारी, केंद्र कर्मी और पुलिस बल को इससे छूट दी गई है।निषेधाज्ञा वाले क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार या आग्नेयास्त्र लेकर चलने, जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग और धूम्रपान पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

हालांकि धार्मिक कार्यक्रम, शवयात्रा और विवाह समारोहों को इन प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है।जिला प्रशासन ने सभी थानाध्यक्षों को परीक्षा तिथि पर पुलिस बल के साथ सक्रिय रहने और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारियों, महिला पुलिस बल और जवानों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी।

